नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी को 30 जून तक यह तय करना है कि वे नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में जाना चाहते हैं या नहीं। UPS रिटायरमेंट के बाद हर महीने निश्चित पेंशन देती है, जो NPS में नहीं मिलती। यहां UPS के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
UPS के लिए कौन पात्र है?
वे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो NPS के तहत हैं और 1 अप्रैल, 2025 को सेवा में हैं, UPS चुन सकते हैं। यह स्कीम उसी तारीख से लागू होगी।
UPS के मुख्य फायदे
- निश्चित मासिक पेंशन: रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते 25 साल की योग्य सेवा पूरी हो।
- न्यूनतम पेंशन: अगर आप कम से कम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं, तो आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
- फैमिली पेंशन: अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को आखिरी पेंशन का 60% मिलेगा।
- महंगाई राहत: सरकारी कर्मचारियों की डीए की तरह, UPS के तहत पेंशन पर डीआर (महंगाई राहत) लागू होगी।
- लम्पसम लाभ: हर छह महीने की योग्य सेवा के लिए वेतन का 10% लम्पसम राशि के रूप में रिटायरमेंट पर मिलेगा।
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NPS से UPS में ऑनलाइन कैसे शिफ्ट करें?
पात्र कर्मचारी आधिकारिक ई-एनपीएस पोर्टल के जरिए खुद UPS में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया है:
- https://enps.nsdl.com पर जाएं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम मेन्यू में “NPS to UPS Migration” पर क्लिक करें।
- PRAN और DOB डालें: अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) और जन्म तारीख डालें, फिर कैप्चा के जरिए वेरिफाई करें।
- OTP वेरिफिकेशन: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। इसे डालकर आगे बढ़ें।
- डिक्लेरेशन फॉर्म: UPS चुनने की अंतिम और अपरिवर्तनीय घोषणा को स्वीकार करें।
- आधार/VID से ई-साइन: आधार या वर्चुअल ID डालें, OTP प्राप्त करें और ई-साइन प्रक्रिया पूरी करें।
- कन्फर्मेशन डाउनलोड: एक पावती नंबर जेनरेट होगा, और आप माइग्रेशन फॉर्म की डाउनलोड करने योग्य कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।
ऑफलाइन तरीका भी उपलब्ध है
इसके अलावा, कर्मचारी https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php से फॉर्म A2 डाउनलोड कर सकते हैं, इसे भरकर अपने नोडल ऑफिस में जमा कर सकते हैं।
First Published - June 21, 2025 | 7:00 PM IST
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