facebookmetapixel
अश्लील AI कंटेंट पर सरकार सख्त: Grok की व्यापक समीक्षा करें X, 72 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का आदेशमहिंद्रा समूह के CEO अनिश शाह का जरूरी संदेश: बड़ा सोचो, कम करो लेकिन उसे अच्छे से क्रियान्वित करोAdani Total ने घटाई CNG और PNG की कीमतें, आम उपभोक्ताओं को मिलेगी सीधी राहतछोटे निर्यातकों को बड़ी राहत: सरकार ने ₹7,295 करोड़ का निर्यात सहायता पैकेज और ऋण गारंटी योजना का किया ऐलानदेवयानी-सफायर के विलय को मिली मंजूरी, भारत में केएफसी-पिज्जा हट के नेटवर्क को करेगा मजबूतसुप्रिया लाइफ साइंसेज ने अंबरनाथ में नई इकाई से विनियमित वैश्विक बाजारों में दांव बढ़ायाECMS के तहत 22 और प्रस्ताव मंजूर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में ₹41,863 करोड़ का निवेश!2026 में भारतीय विमानन कंपनियां बेड़े में 55 नए विमान शामिल करेंगी, बेड़ा बढ़कर 900 के करीब पहुंचेगाIndia manufacturing PMI: नए ऑर्डर घटे, भारत का विनिर्माण दो साल के निचले स्तर पर फिसलाभारत में ऑटो पार्ट्स उद्योग ने बढ़ाया कदम, EV और प्रीमियम वाहनों के लिए क्षमता विस्तार तेज

Demat में यूनिट क्रेडिट करने के लिए AIF को मिली SEBI की मोहलत

नए सर्कुलर के अनुसार, 500 करोड़ रुपये के निवेश वाले AIF को मौजूदा निवेशकों को 31 जनवरी तक यूनिट स्थानांतरित करने होंगे।

Last Updated- December 12, 2023 | 9:54 PM IST
Sebi extends futures trading ban on seven agri-commodities till Jan 2025

वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) के अनुपालन बोझ को कम करने के प्रयास में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उन्हें निवेशकों के डीमैट खाते में यूनिट स्थानांतरित करने के लिए और समय देने की अनुमति दी है।

सेबी ने उन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया है जिनमें निवेशकों ने अभी तक एआईएफ को डीमैट खाते का विवरण प्रदान नहीं किया है।

नए सर्कुलर के अनुसार, 500 करोड़ रुपये के निवेश वाले एआईएफ को मौजूदा निवेशकों को 31 जनवरी तक यूनिट स्थानांतरित करने होंगे। ऐसी योजनाओं के लिए डीमैट खाते में यूनिट ट्रांसफर के लिए शुरू में आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। लेकिन नई यूनिट को अब डीमैट स्वरूप में ही जारी किया जा सकेगा।

इस बीच, 500 करोड़ रुपये से कम की राशि वाली योजनाओं को मौजूदा यूनिट को डीमैट में रखने के लिए 10 मई तक का समय मिला। ऐसी स्कीम के लिए 30 अप्रैल के बाद जारी यूनिट को डीमैट फॉर्म में रखना होगा।

सेबी ने कहा है, ‘एआईएफ की योजनाओं द्वारा मौजूदा निवेशकों (जिन्होंने अपने डीमैट खाते के विवरण मुहैया नहीं कराए हैं) को पहले से जारी यूनिट को ‘एग्रीगेट एस्क्रो डीमैट अकाउंट’नाम से अलग डीमैट खाते में रखा जाना चाहिए। यह खाता एआईएफ द्वारा ऐसे निवेशकों की ओर से एआईएफ की डीमैट इकाइयां रखने के एकमात्र उद्देश्य के लिए खोला जाएगा।’

First Published - December 12, 2023 | 9:54 PM IST

संबंधित पोस्ट