बाजार नियामक सेबी ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में गुरुवार को नोटिस भेजते हुए उससे 5.35 करोड़ रुपये की मांग की। सेबी ने 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी भी दी है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर चोकसी को नियामक ने यह नोटिस भेजा है। नीरव मोदी का मामा चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (MD) होने के साथ प्रमोटर समूह में भी शामिल था।
चोकसी और नीरव दोनों पर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। दोनों आरोपी वर्ष 2018 की शुरुआत में PNB घोटाले के सामने आने के बाद विदेश भाग गए थे। जहां चोकसी के एंटीगुआ एवं बरबूडा में मौजूद होने की बात कही जा रही है वहीं नीरव मोदी ब्रिटेन की एक जेल में बंद है।
सेबी ने चोकसी को नया नोटिस भेजते हुए उसे 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान 15 दिन के अंदर करने के लिए कहा। इस राशि में ब्याज और वसूली लागत शामिल है। बकाया का भुगतान नहीं करने की स्थिति में सेबी चोकसी की चल-अचल संपत्ति जब्त कर और उसकी नीलामी कर बकाया की वसूली करेगी।
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इसके अलावा, चोकसी के बैंक खातों को भी कुर्क किया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में फर्जीवाड़े में शामिल होने के लिए अक्टूबर, 2022 में चोकसी पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। नियामक ने इसके अलावा उसे शेयर बाजार से 10 वर्ष के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया था। सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयर में कथित हेराफेरी की जांच के बाद मई, 2022 में चोकसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।