प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) ने आईटी कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज में 7800 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े मामले में कंपनी के संस्थापक रामलिंग राजू और उनके भाई रामा राजू से पूछताछ के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगी है।
सोलिसिटर जनरल जी. ई. वहानवती ने प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सेबी की ओर से यह आवेदन दिया। पीठ ने मामले को मंगलवार के लिए सूचीबध्द कर दिया।
पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सेबी की इस अपील पर सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तारीख तय की थी। सेबी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
निचली अदालत ने न्यायिक हिरासत में बंद राजू बंधुओं से पूछताछ की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रामलिंग राजू द्वारा आईटी कंपनी में बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े का खुलासा किए जाने के एक दिन बाद सेबी की एक जांच टीम आठ जनवरी को हैदराबाद पहुंची थी।
