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March 31 deadline: Mutual Fund निवेशकों के लिए बड़ी राहत, मगर ये काम नहीं किया तो 1 अप्रैल से रोक दी जाएगी KYC

CDSL Ventures ने कहा है कि Mutual Fund निवेशकों को किसी भी new intermediary के साथ जुड़ने के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क के अनुसार फ्रेश KYC कराना होगा।

Last Updated- March 30, 2024 | 8:43 AM IST
March 31 deadline: Relief for mutual fund investors on re-KYC directive March 31 deadline: Mutual Fund निवेशकों के लिए राहत की बड़ी खबर, मगर ये काम नहीं किया तो 1 अप्रैल से रोक दी जाएगी KYC

अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको फिर से केवाईसी यानी re-KYC (know your customer) कराने के लिए आपको राहत की खबर मिल गई है। अब आपको re-KYC नहीं कराना पड़ेगा। मगर, KYC से ही संबंधित एक ऐसा जरूरी काम भी है जिसके लिए आपके पास महज दो दिन का वक्त बचा हुआ है। वित्त वर्ष 24 (FY24) खत्म होने में सिर्फ दो दिन बचे हुए हैं और 31 मार्च को ही इसके लिए डेडलाइन है।

re-KYC जरूरी नहीं

KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसियों में से एक, सीडीएसएल वेंचर्स (CDSL Ventures) ने म्यूचुअल फंड वितरकों (Mutual Fund distributors) को सूचित किया है कि निवेशकों को अपने मौजूदा पोर्टफोलियो में लेनदेन जारी रखने के लिए फिर से केवाईसी (re-KYC ) करना जरूरी नहीं है।

हालांकि, CDSL Ventures की तरफ से भेजी गई सूचना में कहा गया कि इन निवेशकों को किसी भी नए मध्यस्थ (new intermediary) के साथ जुड़ने के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क के अनुसार नई यानी फ्रेश KYC कराना होगा।’ इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड में आप अगर एक नया निवेश करते हैं तो आपको KYC कराना पड़ेगा, जो पहले से ही आपने निवेश किया है, उसके लिए फिर से KYC कराने की जरूरत नहीं है।

KYC को लेकर क्यों राहत

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट CAMS और केफिन टेक्नोलॉजीज (KFin Technologies ) ने म्यूचुअल फंड वितरकों (MF distributors) को कहा था कि जिन निवेशकों का KYC आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों (वैलिड डॉक्यूमेंट्स) का उपयोग करके नहीं किया गया है, उन्हें 31 मार्च, 2024 तक फिर से KYC करना होगा।

अगर समय सीमा यानी डेडलाइन से पहले फिर से KYC न करा ली जाती तो निवेशकों को मौजूदा पोर्टफोलियो में सभी ट्रांजैक्शन्स ब्लॉक हो जाते।

31 मार्च तक Mobile number / email ID वैलिडेशन जरूरी

हालांकि अब निवेशकों को KYC दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्हें KYC रिकॉर्ड के अनुसार अपने मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी (number / email ID) को मान्य (वैलिडेट) करना होगा। 28 मार्च को म्यूचुअल फंड वितरकों को भेजे गए एक ईमेल में, CDSL Ventures ने कहा कि अगर निवेशक ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से उनके KYC को ‘रोक’ दिया जाएगा।

First Published - March 30, 2024 | 8:37 AM IST

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