facebookmetapixel
अक्टूबर में GST की आमदनी ₹1.96 ट्रिलियन, त्योहारों ने बढ़ाई बिक्री लेकिन ग्रोथ धीमीत्योहारों ने बढ़ाई UPI की रफ्तार, अक्टूबर में रोजाना हुए 668 मिलियन ट्रांजैक्शनHUL पर ₹1,987 करोड़ का टैक्स झटका, कंपनी करेगी अपीलSrikakulam stampede: आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़, 10 लोगों की मौत; PM Modi ने की ₹2 लाख मुआवजे की घोषणाCar Loan: सस्ते कार लोन का मौका! EMI सिर्फ 10,000 के आसपास, जानें पूरी डीटेलBlackRock को बड़ा झटका, भारतीय उद्यमी पर $500 मिलियन धोखाधड़ी का आरोपकोल इंडिया विदेशों में निवेश की दिशा में, पीएमओ भी करेगा सहयोगLPG-ATF Prices From Nov 1: कमर्शियल LPG सिलेंडर में कटौती, ATF की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी; जानें महानगरों के नए रेटMCX पर ट्रेडिंग ठप होने से सेबी लगा सकती है जुर्मानासीआईआई ने सरकार से आग्रह किया, बड़े कर विवादों का तेज निपटारा हो

पब्लिक इश्यू में बड़ा बदलाव! सेबी ने खत्म किया 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट का नियम

सेबी ने गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में इसकी जानकारी दी।

Last Updated- November 21, 2024 | 8:45 PM IST
SEBI

बाजार नियामक सेबी ने कंपनियों के लिए कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से पब्लिक इश्यू से पहले स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा। सेबी ने गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में इसकी जानकारी दी।

अब तक, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इश्यू लाना चाहती थी, तो उसे इश्यू साइज के 1% के बराबर रकम स्टॉक एक्सचेंज में जमा करनी पड़ती थी। यह रकम इश्यू पूरा होने के बाद कंपनी को वापस कर दी जाती थी।

सेबी ने कहा, “इश्यूअर कंपनियों के लिए कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2018 के तहत पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू साइज के 1% की रकम स्टॉक एक्सचेंज में जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।”

सेबी ने 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट की अनिवार्यता खत्म करने के पीछे बताई वजह

फरवरी में, सेबी ने एक परामर्श पत्र जारी कर पब्लिक और राइट्स इश्यू के लिए 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट की अनिवार्यता को खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। सेबी ने इस कदम के पीछे की वजह समझाते हुए कहा था कि यह नियम इसलिए लागू किया गया था ताकि कंपनियां निवेशकों की शिकायतों को सुलझा सकें, जैसे आवेदन की राशि की वापसी, सिक्योरिटी का आवंटन और प्रमाणपत्रों का वितरण।

हाल के नियमों और सुधारों, जैसे ASBA (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट), UPI भुगतान, डिमैट खाते में अनिवार्य आवंटन और भौतिक प्रमाणपत्र की जरूरत खत्म होने के कारण, अब पब्लिक इश्यू के बाद आवेदन राशि की वापसी या प्रमाणपत्र न मिलने जैसी समस्याएं नहीं होती हैं।

First Published - November 21, 2024 | 8:45 PM IST

संबंधित पोस्ट