बहुप्रतीक्षित श्रम संहिताओं को लागू करने में केंद्र सरकार को कुछ और समय लगेगा, हालांकि अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस संबंध में नियम बना चुके हैं। अनुमान लगाए जा रहे थे कि इन्हें शुक्रवार से लागू किया जाएगा। जहां एक ओर 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वेतन संहिता पर नियम बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें से 25 ने औद्योगिक संबंधों पर नियम बनाए हैं। शेष दो संहिताओं में से 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सामाजिक सुरक्षा के संबंध में तथा 23 ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की दशा के संबंध में नियम बनाए हैं। केंद्र पहले ही चारों संहिताओं पर नियमों को अंतिम रूप दे चुका है। एक सूत्र ने कहा कि यह अभी तय नहीं किया गया है कि ये संहिताएं एक-एक करके लागू की जाएंगी या एक साथ। सूत्र ने कहा कि अभी यह फैसला किया जाना है