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मकान के नवीनीकरण पर लिए कर्ज पर छूट नहीं

Last Updated- December 05, 2022 | 9:22 PM IST

मैंने अपने पिता के साथ मिलकर अपने घर के नवीनीकरण के लिए 25 लाख रुपये का कर्ज लिया था। क्या मुझे ऋण की मूल और ब्याज रकम पर कर में कोई छूट मिलेगी? –  रवि चंद्रन, कोयम्बटूर


धारा 80सी के तहत आपको नवीनीकरण या मरम्मत के लिए उठाए गए कर्ज के भुगतान पर कोई छूट नहीं मिल सकती। हां, ब्याज पर धारा 24बी के ‘मकान संपत्ति की आय’ के तहत आपको छूट मिल सकती है। इस स्थिति में जिस घर में आप खुद रहते हैं, उसमें ब्याज 30 हजार रुपये तक की अधिकतम राशि आपको लाभ मिल सकता है। अगर घर को किराए पर दे दिया गया है, तो बिना उसकी राशि का ध्यान किए कर्ज पर लगने वाले पूरा ब्याज पर छूट मिलती है।


अगर मैं अपने परिवार के सदस्यों को हर महीने एक निश्चित रकम देता हूं तो क्या इस पर कर में छूट मिलती है? क्या मुझे या उन्हें इसके लिए अतिरिक्त कर देना होगा? क्या स्टाम्प पेपर पर तोहफे के दस्तावेज कानूनी तौर पर जरूरी हैं? – किरण पारेख, गुजरात


अपने परिवार के सदस्यों को तोहफे के रूप में पैसे देने से आपक किसी तरह के कर की छूट के हकदार नहीं है। हालांकि, इस तरह के तोहफों से प्राप्तकर्ता को कर देना पड़ सकता है, अगर वे आपके नजदीकी रिश्तेदार नहीं हैं, जैसे कि माता-पिता, पति-पत्नी, भाई, बहन आदि।


अगर आपकी पत्नी और नाबालिग बच्चा आपकी ओर से दिए गए पैसों को खर्च करते हैं और उससे होने वाली आय को आप ही की कर योग्य आय में जोड़ा जाएगा। जबकि वयस्क बच्चे को आपकी ओर से तोहफे के रूप में मिली राशि पर उसकी कर योग्य आय पर कर लग सकता है।


अपने वयस्क बच्चों को दिए गए तोहफे के लिए आपको अपने कर के रेकॉर्ड के लिए  तोहफे के दस्तावेज बनावा लेने चाहिए, जबकि यह कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है।


मैं 31 मार्च, 2008 को सेवानिवृत्त हुआ हूं। मैं अपनी पेंशन में कुछ बदलाव करना चाहता हूं और चाहता हूं कि मुझे एकमुश्त राशि प्राप्त हो। मैं कितनी रकम ऐसे पा सकता हूं और उस पर कर की देनदारी कितनी होगी, अगर हो तो? – जमनलाल श्रीवास्तव, चंडीगढ़


किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता से प्राप्त होने वाली पेंशन को ‘वेतन’ के तहत व्यक्ति पर लगाए जाने वाल आय कर में कर योग्य माना जाता है। पेंशन के नियमों के अंतर्गत, सामान्यतय, पेंशनभोगी कुल राशि का एक-तिहाई हिस्सा सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त रकम के रूप में प्रापत कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में आप पेंशन का पूरा हिस्सा नहीं निकाल सकते।


पेंशन की रूपांतरित राशि आयकर कानून, 19961 की धारा 10 (10 ए) के तहत मुक्त है और मुक्त राशि सेवानिवृत्ति के समय ग्रैचुटी के मिलने या न मिलने पर निर्भर करता है। अगर कर्मचारी को ग्रैचुटी मिलती है, तब पेंशन की रूपांतरित एक-तिहाई राशि कर मुक्त होगी। अगर कोई ग्रैचुटी नहीं मिली है, तब पेंशन की आधी राशि कर मुक्त होगी और बाकि राशि को रूपांतरित करने पर उस पर कर लगेगा।


मेरा 12 वर्षीय बेटा एक नृत्य समूह के साथ काम करता है और सालाना अच्छे पैसे कमा लेता है। मैं और मेरी पत्नी कर-देनदार हैं और हमारी आय काफी अधिक है। क्या हमें अलग से अपने नाबालिग बेटे के लिए आय का रिर्टन भरने की जरूरत है या हम उसकी आय को अपनी आय में मिला लें? क्या हमारा बेआ भी धारा 80 सी के तहत मूल कटौती का अधिकार रखता है अगर हम यह राशि म्युचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में लगा दें? – सुदेश कपूर, मुंबई


आयकर कानून,1961 की धारा 64 में एक प्रावधान है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाबालिग माना जाता है और उनकी आय को माता-पिता की आय में ही शामिल कर दिया जाता है। ऐसे में आपके बेटे की आय को आप लोगों में से जिसकी आय अधिक हो उसमें शामिल कर दिया जाएगा।


जबकि, बच्चा स्वयं शारीरिक कार्य कर या अपने कौशल, जानकारी या अनुभव के बूते आय प्राप्त कर रहा हो, तब उसे माता-पिता की आय में शामिल करने के प्रावधान से अलग रखा जाता है। ऐसे में आपके बेटे के नृत्य कौशल से कमाई जाने वाली उसी आय पर वह खुद कर देनदार बनता है।


अगर उसकी यह आय मूल कटौती जो कि वित्त वर्ष 2007-08 के लिए 1,10,000 रुपये से अधिक है तो वह कर योग्य है। लेकिन धारा 80 सी के तहत 1 लाख रुपये तक की छूट के बाद कर योग्य आय 1,10,000 रुपये से कम है तो कोई कर नहीं देना होगा। संक्षिप्त में, धारा 80 सी के तहत और मूल कटौती दोनों के लाभ आपके नाबालिग बेटे की आय के लिए उपलब्ध हैं।


लेखक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं।

First Published - April 14, 2008 | 12:31 AM IST

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