इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की उपयोगिता को बढ़ावा देने और त्योहारी सीजन तथा आर्थिक सुधार से पहले छोटे कारोबारियों को सहयोग मुहैया कराने के लिए सरकार ने योजना को विस्तार दिया है। इसके तहत सरकार ने ऋण लेने के लिए उधारी सीमा को बढ़ा दिया है।
ईसीएलजी योजना की अवधि छह महीने आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक या 4.5 लाख करोड़ रुपये की गारंटी तक पहुंचने, जो भी पहले हो कर दिया गया है। हालांकि, योजना के तहत ऋण का वितरण 30 जून तक किया जा सकता है।
योजना के तहत ऋण मंजूर करने की रफ्तार धीमी पड़ गई है और करीब 2.86 लाख करोड़ रुपये का अग्रिम 24 सितंबर को मंजूर किया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि 2 जुलाई को मंजूर की गई ऋण की रकम 2.73 लाख करोड़ रुपये थी। आर्थिक सुधार और योजना में और बदलाव के साथ इसके रफ्तार पकडऩे की उम्मीद है।
ईसीएलजीएस 1.0 और ईसीएलजीएस 2.0 के मौजूदा उधारकर्ताओं को 29 फरवरी, 2020 या 31 मार्च, 2021 को कुल ऋण बकाये का अतिरिक्त 10 फीसदी या 40 फीसदी तक जो भी अधिक हो, ऋण समर्थन मुहैया कराने के लिए योजना में बदलाव किया गया है। ईसीएलजीएस 1.0 और ईसीएलजीएस 2.0 के तहत ऋण नहीं लेने वाले कर्जदार 31 मार्च, 2021 तक के बकाये ऋण का 30 फीसदी तक ऋण ले सकते हैं। ईसीएलजीएस 1.0 और ईसीएलजीएस 2.0 के तहत 29 फरवरी, 2020 तक के बकाये ऋण के 30 फीसदी ऋण की गारंटी दी गई थी।
चूंकि योजना के तहत ऋण लेने की कट ऑफ तारीख 29 फरवरी, 2020 से बदलकर 31 मार्च, 2021 कर दी गई है लिहाजा मौजूदा ऋणदाता उस सीमा के तहत ऋण की बढ़ी हुई रकम ले सकते हैं।
वित्त मंत्रालय के एक वक्तव्य में कहा गया, ‘जिन उधारकर्ताओं ने ईसीएलजीएस के तहत सहयोग का लाभ उठाया है और जिनका 31 मार्च, 2021 का बकाया ऋण (ईसीएलजीएस के तहत मदद को छोड़कर) 29 फरवरी, 2020 के बकाये ऋण से अधिक है वे ईसीएलजीएस 1.0, 2.0 या 3.0 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बढ़े हुए सहायोग के लिए पात्र होंगे।’ वक्तव्य में कहा गया है कि इस बदलाव से कोविड-19 कीदूसरी लहर के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुए कारोबारियों को जमानत मुक्त तरलता की बढ़ी हुई रकम सुनिश्चित होगी। इससे सभी ईसीएलजीएस उधारकर्ताओं किो त्योहारी सीजन के समय पर अत्यंत जरूरी सहायोग प्राप्त होगा।
एमएफआई को दी गई गारंटी का हुआ पूरा इस्तेमाल
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि छोटे कर्जदारों को 1.25 लाख रुपये तक का ऋण देने के लिए सूक्ष्मवित्त संस्थाओं को मुहैया कराई गई 7,500 करोड़ रुपये की गारंटी कवर का पूर्णत: उपयोग कर लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत 92 गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को 20 अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिये समर्थन दिया गया।