facebookmetapixel
Q3 Results: DLF का मुनाफा 13.6% बढ़ा, जानें Zee और वारी एनर्जीज समेत अन्य कंपनियों का कैसा रहा रिजल्ट कैंसर का इलाज अब होगा सस्ता! Zydus ने भारत में लॉन्च किया दुनिया का पहला निवोलुमैब बायोसिमिलरबालाजी वेफर्स में हिस्से के लिए जनरल अटलांटिक का करार, सौदा की रकम ₹2,050 करोड़ होने का अनुमानफ्लाइट्स कैंसिलेशन मामले में इंडिगो पर ₹22 करोड़ का जुर्माना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हटाए गएIndiGo Q3 Results: नई श्रम संहिता और उड़ान रद्द होने का असर: इंडिगो का मुनाफा 78% घटकर 549 करोड़ रुपये सिंडिकेटेड लोन से भारतीय कंपनियों ने 2025 में विदेश से जुटाए रिकॉर्ड 32.5 अरब डॉलरग्रीनलैंड, ट्रंप और वैश्विक व्यवस्था: क्या महा शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं नियमों से ऊपर हो गई हैं?लंबी रिकवरी की राह: देरी घटाने के लिए NCLT को ज्यादा सदस्यों और पीठों की जरूरतनियामकीय दुविधा: घोटालों पर लगाम या भारतीय पूंजी बाजारों का दम घोंटना?अवधूत साठे को 100 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश 

सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और महुआ मोइत्रा को लोकपाल ने सुनवाई के लिए बुलाया

यह मामला हिन्डनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के आरोपों से जुड़ा है।

Last Updated- December 24, 2024 | 7:15 PM IST
Sebi Chair Madhabi Puri Buch's meeting with Parliament committee postponed SEBI प्रमुख माधवी पुरी बुच के उपस्थित होने में असमर्थता जताने के कारण PAC की बैठक स्थगित

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य शिकायतकर्ताओं को अगले महीने मौखिक सुनवाई के लिए बुलाया है। यह मामला हिन्डनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के आरोपों से जुड़ा है।

लोकपाल ने 8 नवंबर को सेबी प्रमुख से इन शिकायतों पर स्पष्टीकरण मांगा था। माधवी पुरी बुच ने 7 दिसंबर को शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब दिया, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया। इसके बाद लोकपाल ने कहा कि सेबी प्रमुख और शिकायतकर्ताओं को 28 जनवरी को मौखिक सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

लोकपाल ने सेबी प्रमुख के शपथ पत्र की प्रतियां शिकायतकर्ताओं को देने का आदेश दिया है और कहा है कि इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाए। इसके अलावा, अगर कोई पक्ष किसी कानूनी फैसले का हवाला देना चाहता है, तो इसकी जानकारी 18 जनवरी तक जमा करनी होगी।

यह मामला हिन्डनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से शुरू हुआ था, जिसमें सेबी प्रमुख और उनके पति पर अपतटीय फंड से जुड़े विवादित लेनदेन का आरोप लगाया गया था। सेबी प्रमुख और उनके पति ने इन आरोपों को झूठा बताया, जबकि अडाणी ग्रुप ने भी इसे दुर्भावनापूर्ण करार दिया।

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि उन्होंने सेबी प्रमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इसे ईडी या सीबीआई को भेजने की मांग की थी ताकि जांच की जा सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।

First Published - December 24, 2024 | 7:15 PM IST

संबंधित पोस्ट