facebookmetapixel
NPS New Rules: NPS में करते हैं निवेश? ये पांच जरूरी बदलाव, जो आपको जरूर जानना चाहिएतेल-गैस ड्रिलिंग में उपयोग होने वाले बेराइट का भंडार भारत में खत्म होने की कगार पर, ऊर्जा सुरक्षा पर खतरासोना 70% और चांदी 30%! क्या यही है निवेश का सही फॉर्मूला?एयरलाइन मार्केट में बड़ा उलटफेर! इंडिगो ने एयर इंडिया ग्रुप को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में छोड़ा पीछेअब EPF का पैसा ATM और UPI से सीधे इस महीने से निकाल सकेंगे! सरकार ने बता दिया पूरा प्लान8th Pay Commission: रिटायर्ड कर्मचारियों को DA और दूसरे लाभ नहीं मिलेंगे?31 दिसंबर तक बिलेटेड टैक्स रिटर्न फाइल का अंतिम मौका! लेट फीस, फाइन से लेकर ब्याज की पूरी जानकारी₹230 का लेवल टच करेगा हाल में लिस्टेड शेयर, इश्यू प्राइस से 60% ऊपर; ब्रोकरेज ने कहा – दांव लगाएंदिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार का फैसला: सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरीकम रिस्क, रेगुलर कमाई! एक्सिस डायरेक्ट ने बताए 15 मिडकैप शेयर, जिनकी डिविडेंड यील्ड है सबसे ज्यादा

RBI का नया निर्देश: हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों के सार्वजनिक जमा नियम सख्त, सीमा में कटौती

मार्च 2023 के अंत तक जमा लेने वाले एनबीएफसी की हिस्सेदारी, एनबीएफसी की कुल परिसंपत्ति में 14.6 फीसदी थी।

Last Updated- August 12, 2024 | 11:43 PM IST
RBI का नया निर्देश: हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों के सार्वजनिक जमा नियम सख्त, सीमा में कटौती RBI's new instruction: Public deposit rules of housing finance companies tightened, limit reduced

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों (एचएफसी) द्वारा आम जनता से सार्वजनिक जमा लेने से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया, जो अब तक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) की तुलना में थोड़े सरल नियमों के अधीन थीं।

संशोधित दिशानिर्देश के मुताबिक रिजर्व बैंक ने आवास ऋण देने वाली उन कंपनियों द्वारा ली जाने वाली सार्वजनिक जमा राशि की सीमा घटा दी है जो सभी मानकों और न्यूनतम निवेश श्रेणी की क्रेडिट रेटिंग का अनुपालन करती हैं। अब इन कंपनियों के लिए सार्वजनिक मौजूदा जमा राशि की सीमा को मौजूदा 3 गुना से घटाकर इसके शुद्ध स्वामित्व वाले फंड (एनओएफ) का 1.5 गुना कर दिया गया है।

ऐसे में अब जमा लेने वाली हाउसिंग फाइनैंस कंपनियां संशोधित सीमा से अधिक जमाएं नहीं ले सकती हैं और वे कोई ताजा सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार भी नहीं कर पाएंगी और संशोधित सीमा के भीतर जमाओं की पुष्टि किए गए बगैर मौजूदा जमाओं का नवीकरण भी नहीं कर पाएंगी। हालांकि आरबीआई का कहना है कि पहले से मौजूद अतिरिक्त जमा राशि परिपक्वता अवधि तक बरकरार रखी जाएंगी।

आरबीआई का कहना है कि एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों के दिशानिर्देशों में सामंजस्य बनाने के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं। देश में 97 आवास वित्त कंपनियां हैं जबकि आवास वित्त कंपनियों सहित जमा लेने वाले एनबीएफसी की तादाद महज 26 है। नैशनल हाउसिंग बैंक के वेबसाइट के मुताबिक जमा लेने वाली 9 हाउसिंग फाइनैंस कंपनियां हैं।

मार्च 2023 के अंत तक जमा लेने वाले एनबीएफसी की हिस्सेदारी, एनबीएफसी की कुल परिसंपत्ति में 14.6 फीसदी थी। एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस, कैन फिन होम्स, सुंदरम हाउसिंग फाइनैंस, जमाएं लेने वाली आवास वित्त कंपनियां हैं।

इसके अलावा आरबीआई ने जमा लेने वाली आवास वित्त कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनता की जमाओं के एवज में मौजूदा 13 प्रतिशत की नकदी परिसंपत्ति का प्रबंधन करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से जमा राशि के 15 फीसदी तक की नकद परिसंपत्ति का इंतजाम करें।

इसके मुताबिक ही 1 जनवरी, 2025 तक इन आवास वित्त कंपनियों को कुल नकदी परिसंपत्ति का 14 प्रतिशत तक बनाए रखना होगा जिसमें सार्वजनिक जमा के प्रतिशत के रूप में रखी जाने वाली ऋण मुक्त और देनदारी मुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। जुलाई 2025 तक आवास वित्त कंपनियों को सार्वजनिक जमाओं के प्रतिशत के रूप में कुल 15 प्रतिशत नकद परिसंपत्ति का प्रबंध करना होगा।

आरबीआई ने कहा है कि आवास वित्त कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा रखी गई सार्वजनिक जमाओं के लिए हर समय पूर्ण परिसंपत्ति कवर उपलब्ध हो। अगर संपत्ति कवर जनता की जमा राशि की देनदारी की तुलना में कम है तब इन कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करना होगा।

आरबीआई ने कहा कि जनता की जमा राशि रखने और उसका नवीनीकरण करने वाले एचएफसी को इसका दोबारा भुगतान 12 महीने या इससे अधिक अवधि के बाद करना होगा लेकिन यह अवधि 60 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा जमाएं जिनकी परिपक्वता अवधि 60 महीने से अधिक है उसका भुगतान उनके मौजूदा पुनर्भुगतान प्रोफाइल के मुताबिक किया जा सकता है।

फिलहाल एचएफसी को सार्वजनिक जमा राशि लेने या उसका नवीकरण करने की तारीख से 12 महीने की अवधि के बाद या 120 महीने की अधिकतम अवधि के भीतर भुगतान वाली जमा राशि स्वीकार करने या उसका नवीकरण करने की अनुमति है।

First Published - August 12, 2024 | 11:08 PM IST

संबंधित पोस्ट