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RBI ने दी थर्ड पार्टी के ऐप को PPI इस्तेमाल की अनुमति, बढ़ेगा डिजिटल भुगतान

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विश्लेषकों का अनुमान है कि तीसरे पक्ष के UPI ऐप से PPI को लिंक करने के प्रस्ताव से वॉलेट मार्केट की पहुंच आम लोगों तक तेजी से पहुंचेगी।

Last Updated- April 05, 2024 | 11:15 PM IST
UPI payment

भारतीय रिजर्व बैंक ने तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप्लीकेशन के जरिये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) को लिंक करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। इससे डिजिटल वॉलेट मार्केट सहज बनने की ओर अग्रसर होगा। इससे डिजिलट वॉलेट मार्केट सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिये एक कंपनी से अन्य कंपनियों समन्वय (इंटरऑपरेबल) कर सकेगी।

बैंकिंग नियामक के अनुमति देने के बयान से घटनाक्रम और विनियमित करने वाला नीतियों के विकास की जानकारी मिलती है। लिहाजा वॉलेट के मालिक को यूपीआई भुगतान के लिए पीपीआई वॉलेट पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होगी। व्यक्ति विशेष लेन-देन करने के लिए तीसरे पक्ष के ऐप से पीपीई को लिंक कर सकेंगे। अभी पीपीआई वॉलेट इस्तेमाल करने वाले यूपीआई लेन देन के लिए पीपीआई जारीकर्ता के एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

विश्लेषकों का अनुमान है कि तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप से पीपीआई को लिंक करने के प्रस्ताव से वॉलेट मार्केट की पहुंच आम लोगों तक तेजी से पहुंचेगी।

येस सिक्योरिटीज के शोध व लीड एनॉलिस्ट के प्रमुख शिवाजी थपलियाल के अनुसार, ‘आरबीई के आदेश या पेटीएम पेमेंट बैंक के कारण वॉलेट मार्केट को व्यापक रूप से खोल दिया गया था। इस दिशानिर्देश से पीपीआई वॉलेट को कुछ हद तक अंतर संचालनीय बनाया गया है। इससे वॉलेट मार्केट का आम लोगों के बीच व्यापक रूप से विस्तार होगा।’

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस कदम से कम मूल्य के लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान को तेजी से बढ़ावा मिलेगा।

दास ने कहा, ‘अभी पीपीआई से यूपीआई भुगतान केवल वेब या मोबाइल ऐप से किया जा सकता है। अब पीपीआई वॉलेट से यूपीआई लेन देन करने के लिए तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप को मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इससे ग्राहकों को फायदा होगा और कम मूल्य के लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।’ आरबीआई तीसरे पक्ष के पीपीआई से जुड़े दिशानिर्देश बाद में जारी करेगा।

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First Published - April 5, 2024 | 11:15 PM IST

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