भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) बीमा कंपनियों के मीडिया अभियानों के लिए नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत इन कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन को उत्पाद प्रचार के लिए मीडिया अभियानों को तैयार करने और मंजूरी देने की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है। इस सिलसिले में प्राधिकरण ने बीमा विज्ञापन खुलासा नियमन, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
प्रस्तावित संशोधन के तहत, प्रत्येक बीमा कंपनी को कम से कम 3 सदस्यों वाली एक विज्ञापन समिति का गठन करना होगा। ये सदस्य विपणन, बीमांकिक और अनुपालन कार्यों से संबंधित होंगे।
प्राधिकरण ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य ग्राहकों के लिए विज्ञापनों को तैयार करने और उन्हें मंजूरी देते समय वरिष्ठ प्रबंधन को ज्यादा जवाबदेह बनाना है। प्राधिकरण ने इस पर 25 मई तक हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। मसौदे में कहा गया कि इस समिति को उत्पाद प्रबंधन समिति को जवाब देना होगा।