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31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल करें: सीबीडीटी चेयरमैन का करदाताओं को निर्देश

विदेशी आय और संपत्ति का खुलासा न करने वालों को एसएमएस और ई-मेल से दी जा रही है सूचना

Last Updated- November 18, 2024 | 10:41 PM IST
Income Tax

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने आज यहां कहा कि जिन करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न में विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। कर विभाग उन करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल भेज रहा है, जिन्होंने उच्च मूल्य वाली संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है।

अग्रवाल ने विदेशी संपत्तियों के बारे में खुलासा नहीं करने को लेकर करदाताओं को सूचित करने के संबंध में कहा कि कर विभाग सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान की व्यवस्था के तहत विभिन्न देशों से विदेशी संपत्तियों के बारे में सभी विवरण प्राप्त करता है और आयकर रिटर्न में खुलासे के साथ ऐसे विवरणों का मिलान करता है।

उन्होंने नई दिल्ली के भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के करदाता लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर कहा, ‘इस कदम का मूल मकसद करदाताओं को विदेशी संपत्तियों की घोषणा के बारे में याद दिलाना है। वे 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।’ विदेशी संपत्तियों में विदेशी बैंक खाते, विदेशी नकद मूल्य बीमा, किसी कारोबार/इकाई का वित्तीय ब्याज, भारत के बाहर अचल संपत्ति, विदेशी इक्विटी या ऋण ब्याज शामिल हैं।

First Published - November 18, 2024 | 10:41 PM IST

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