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Zee Entertainment के प्रमोटर चंद्रा और गोयनका को नहीं मिली राहत, सेबी के फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका

जी इंटरटेनमेंट के प्रमोटर सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को सेबी के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका मामले में SAT से राहत नहीं मिली है।

Last Updated- July 10, 2023 | 12:25 PM IST
Zee Entertainment Share price

Zee Share Price: जी इंटरटेनमेंट (ZEE Entertainment) के प्रमोटर सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को सेबी के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका मामले में SAT से राहत नहीं मिली है।

सिक्योरिटीज एंड अपीलीय ट्राइब्यूनल (SAT) ने आज यानी 10 जुलाई को सेबी के फैसले के खिलाफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के प्रमोटर्स द्वारा दायर की गई याचिका में राहत नहीं देने का फैसला किया है।

Zee के प्रमोटर्स सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका ने सेबी के द्वारा किसी भी कंपनी में कोई अहम पद लेने पर रोक लगावे के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। अपीलीय ट्राइब्यूनल ने इस मामले में सेबी और Zee एंटरटेनमेंट के CEO पुनीत गोयनका की दलील सुनने के बाद 27 जून को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था।

ये भी पढ़ें-Zee के खिलाफ त्वरित कार्रवाई को सेबी ने ठहराया सही, 197 पेज में भेजा जवाब

दो हफ्तों में सेबी को जवाब भेजेंगे प्रमोटर्स

जानकारी के मुताबिक, गोयनका और चंद्रा अगले दो हफ्तों में सेबी को अपना जवाब भेजेंगे। बता दें, 12 जून को सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि Essel Group के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और Zee एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पुनीत गोयनका किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई अहम पद नहीं ले पाएंगे।

ये भी पढ़ें- Zee की SAT के समक्ष दलील, सेबी का आदेश अनुचित

Zee Entertainment के शेयर टूटे

कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ फैसला आने के बाद Zee Entertainment के शेयरों में गिरावट बढ़ गई। दोपहर 12.07 पर Zee Entertainment के शेयर 3.05 फीसदी टूटकर 200.15 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे ।

First Published - July 10, 2023 | 12:25 PM IST

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