facebookmetapixel
अगर इंश्योरेंस क्लेम हो गया रिजेक्ट तो घबराएं नहीं! अब IRDAI का ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ दिलाएगा समाधानइन 11 IPOs में Mutual Funds ने झोंके ₹8,752 करोड़; स्मॉल-कैप की ग्रोथ पोटेंशियल पर भरोसा बरकरारPM Kisan Yojana: e-KYC अपडेट न कराने पर रुक सकती है 21वीं किस्त, जानें कैसे करें चेक और सुधारDelhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण ने पकड़ा जोर, अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीजों की बाढ़CBDT ने ITR रिफंड में सुधार के लिए नए नियम जारी किए हैं, टैक्सपेयर्स के लिए इसका क्या मतलब है?जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बड़ा जाल फरीदाबाद में धराशायी, 360 किलो RDX के साथ 5 लोग गिरफ्तारHaldiram’s की नजर इस अमेरिकी सैंडविच ब्रांड पर, Subway और Tim Hortons को टक्कर देने की तैयारीसोने के 67% रिटर्न ने उड़ा दिए होश! राधिका गुप्ता बोलीं, लोग समझ नहीं रहे असली खेलIndusInd Bank ने अमिताभ कुमार सिंह को CHRO नियुक्त कियाहाई से 40% नीचे मिल रहा कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- वैल्यूएशन सस्ता; 35% तक रिटर्न का मौका

Zee की SAT के समक्ष दलील, सेबी का आदेश अनुचित

SAT अब इस पर 26 जून को सुनवाई करेगा

Last Updated- June 19, 2023 | 9:52 PM IST
Zee Entertainment

बाजार नियामक Sebi के अंतरिम आदेश को अनुचित बताते हुए ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) के एमडी व सीईओ के कानूनी प्रतिनिधि ने कहा है कि सुनवाई का मौका दिए बिना नियामक निष्कर्ष पर पहुंच गया था।

प्रतिभूति अपील पंचाट (Securities Appellate Tribunal- SAT) सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर 26 जून को सुनवाई जारी रखेगा। ज़ी व सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया पर NCLT में सुनवाई भी उसी दिन होनी है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि एनसीएलटी की सुनवाई आगे टाली जा सकती है।

गोयनका के लिए दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील जनक द्वा‍रकादास ने कहा कि सेबी सिर्फ दो कार्यदिवस में निष्कर्ष पर पहुंच गया और वह भी बैंक विवरण को छोड़करर अन्य सूचना तक पहुंचे बिना।

Also read: फंड की जांच के लिए Go First का हो सकता है फॉरेंसिक ऑडिट, कर्जदाता कर रहे विचार

उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी पर सेबी ने चार साल तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंतरिम आदेश प्रथम दृष्टया मिले सबूत पर आधारित है।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि ज़ी के प्रमोटरों को जवाब देने के लिए एक दिन भी नहीं मिला या सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया।

First Published - June 19, 2023 | 9:52 PM IST

संबंधित पोस्ट