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अकेले मार्च में Whatsapp ने भारत में 47 लाख अकाउंट किए बैन

Last Updated- May 02, 2023 | 6:29 PM IST
Now you can run same WhatsApp account in 4 phones, multi device support feature launched, log in like this

देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) ने मार्च के महीने में भारत में 47 लाख अकाउंटों को बैन कर दिया। यह बैन यूजर्स की शिकायतों और देश के कानून को तोड़ने की वजह से लगाया गया है। वॉट्सऐप ने इसकी जानकारी अपनी मंथली रिपोर्ट में दी। रिपोर्ट के अनुसार, केवल मार्च के महीने में ही 4,715,906 भारतीय यूजर्स के अकाउंट बैन किए गए हैं।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मैसेजिंग ऐप को 4,720 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिनमें 4316 शिकायतों में अकाउंट बैन करने की अपील की गई लेकिन प्लेटफॉर्म ने केवल 585 के खिलाफ कार्रवाई की है।

वॉट्सऐप के भारत में 50 करोड़ के करीब यूजर्स हैं। पिछले सालों के दौरान वॉट्सऐप के जरिए हिंसा और अन्य तरह के उपद्रव बढ़ रहे थे। यही वजह है कि कंपनी ने उपद्रवी अकाउंटों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। ऐप ने फरवरी में 46 लाख, जनवरी में 29 लाख, दिसंबर में 36 लाख और नवंबर में 37 लाख अकाउंट पर बैन लगाया था।

कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, “इस यूजर-सेफ्टी रिपोर्ट में यूजर शिकायतों का विवरण और वॉट्सऐप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए वॉट्सऐप की ओर की गई कार्रवाई शामिल हैं।”

इसके अलावा 1 मार्च से 31 मार्च की अवधि के दौरान, कंपनी को शिकायत अपील समिति (Grievance Appellate Committee) से तीन आदेश प्राप्त हुए, और उन्होंने उन तीनों आदेशों का अनुपालन भी किया। गौर करने वाली बात है कि लाखों भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में शिकायत अपील समिति (GAC) की शुरुआत की थी। यह समिति कंटेंट और अन्य मुद्दों पर नजर रखती है।

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देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने और बड़ी टेक कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए यह नया पैनल बनाया गया है। यह पैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा लिए गए फैसलों के संबंध में यूजर्स की अपील को हैंडल करेगा। पिछले महीने, आईटी मंत्रालय ने नए संशोधित आईटी नियम, 2021 के अनुसार तीन नई शिकायत अपील समिति (GAC) की स्थापना की घोषणा की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक ओपन, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट बनाने के उद्देश्य से डिजिटल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संशोधन किए हैं।

First Published - May 2, 2023 | 6:09 PM IST

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