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सुपरटेक समेत कई बिल्डरों पर शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को दी हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डरों और बैंकों की सांठगांठ से जुड़े मामलों में CBI 6 और नए केस दर्ज करेगी। इससे पहले एजेंसी 22 केस दर्ज कर चुकी है।

Last Updated- September 24, 2025 | 6:57 AM IST
CBI
Representational Image

घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को छह और नए मामले दर्ज करने के लिए कहा है। घर खरीदारों को धोखा देने के मकसद से बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के बीच सांठगांठ की जांच पहले से ही जारी है।
यह एजेंसी द्वारा पहले से ही दर्ज किए गए 22 मामलों के अतिरिक्त है।  न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन के सिंह की तीन न्यायाधीशों के पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी के यह स्वीकारने के बाद यह आदेश दिया कि एजेंसी ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बाहर मौजूद परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है।
जांच में मुंबई, बेंगलूरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में हुए निर्माण कार्यों को शामिल किया गया था।

भाटी ने अदालत को बताया कि इस कार्यवाही से पता चला कि संज्ञेय अपराध किए गए थे, जिससे जांच को आगे बढ़ाने के लिए और मामलों को दर्ज करना आवश्यक हो गया था। यह तब हुआ जब अदालत 1,200 से अधिक घर खरीदारों और उधारकर्ताओं की याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा था कि उन्हें उन फ्लैट पर मासिक किस्तें चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो उन्हें सौंपे नहीं गए थे।

29 अप्रैल को अदालत ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम और गाजियाबाद में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मशहूर बैंकों और बिल्डरों के बीच प्रथम दृष्टया साठगांठ पाई थी।

सुपरटेक को एक प्रमुख चूककर्ता के रूप में नामित किया गया था और अदालत ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने से पहले चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के निर्देश दिए थे। इसने सीबीआई को सात प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा था।

अदालत को 22 जुलाई को दिए गए अपने अपडेट में, सीबीआई ने बताया कि सात में से छह मामले की जांच पूरी हो चुकी है और विस्तृत जांच के लिए 22 नियमित मामले दर्ज करने की सिफारिश की।

अदालत ने इस अनुरोध पर अपनी मंजूरी दे दी लेकिन यह भी जिक्र किया कि सातवीं जांच अब भी चल रही है जिसमें गैर-एनसीआर शहरों में सुपरटेक के अलावा अन्य डेवलपर की परियोजनाएं शामिल थीं। इसने एजेंसी को प्रक्रिया पूरी करने के लिए छह सप्ताह का
समय दिया।

मंगलवार को, अदालत को सूचित किया गया कि एनसीआर के बाहर के पांच शहरों में परियोजनाओं की जांच खत्म हो गई है और आगे मामले दर्ज करने की आवश्यकता है। इसका संज्ञान लेते हुए, अदालत के पीठ ने जांच एजेंसी को जांच में आगे बढ़ने की अनुमति दी।

First Published - September 24, 2025 | 6:57 AM IST

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