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नहीं मिली राजू को जमानत

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Last Updated- December 11, 2022 | 4:10 AM IST

सत्यम कंप्यूटर के पूर्व चेयरमैन बी. रामलिंग राजू और सात अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी।
अरबों रुपये के धोखाधड़ी मामले में सभी आरोपियों को 14वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के. सुधाकर के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 13 मई तक के लिए बढ़ा दी।
इससे पहले राजू और अन्य आरोपियों को चंचलगुडा जेल से सुबह 10.30 बजे पुलिस वैन में अदालत लाया गया। अन्य आरोपियों में राजू के भाई और सत्यम के पूर्व प्रबंध निदेशक रामराजू पूर्व सीएफओ वाडलामणि श्रीनिवास प्राइस वाटरहाउस के पूर्व निदेशक एस गोपालकृष्णन और उनके सहायक तालुरी श्रीनिवास सत्यम के कर्मचारी जी रामकृष्णा वेंकटपति राजू तथा श्रीसैलम शामिल हैं।
इसके साथ ही चौदहवें अतिरिक्त प्रमुख मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने बुधवार को सीबीआई से कहा कि वे सत्यम मामले में आरोपी से संबंधित दस्तावेज 4 मई तक बचाव पक्ष के वकील को सौंप दें। सत्यम मामले में कंपनी के संस्थापक बी. रामालिंग राजू, उनके भाई बी. राजू, प्रमुख वित्त अधिकारी श्रीनिवास वाडलामणि और प्राइस वाटरहाउस के ऑडिटर एस. गोपालकृष्णन और श्रीनिवास तल्लूरी के अलावा सत्यम के तीन कर्मचारी रामा कृष्णा, वेंकटपति राजू और श्रीसैलम आरोपी हैं।

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First Published - April 30, 2009 | 4:30 PM IST

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