निगमित ऋण शोधन अक्षमता मामले में खेतान परिवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) से अंतरिम राहत मिली है। NCLAT ने अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को अगली सुनवाई तक मैकलॉइड रसेल (McLeod Russell) की निगमित ऋण शोधन अक्षमता प्रक्रिया में कोई अगला कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।
10 फरवरी को NCLAT के कोलकाता पीठ ने दिवालिया एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता की धारा 7 के तहत मैकलॉइड रसेल के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए आईएलऐंडएफएस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की तरफ से दायर याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी। NCLAT ने एक आईआरपी भी नियुक्त कर दिया था। इसके बाद मैकलॉइड के पूर्व प्रवर्तक आदित्य खेतान ने NCLAT में अपील दायर की थी।
बुधवार को NCLAT ने खेतान की अपील पर 27 मार्च को सुनवाई करने पर राजी हो गया। NCLAT ने तब तक आईआरपी को सीआईआरपी में कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। हालांकि NCLAT ने कहा कि मैकलॉइड रसेल का परिचालन फिलहाल जारी रहेगा। आदेश में कहा गया, समाधान पेशेवर इस कंपनी का संचालन निलंबित निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से करता रहेगा।
खेतान परिवार के नजदीकी सूत्रों ने कहा कि NCLAT का अंतरिम आदेश उनके लिए एक राहत है क्योंकि कर्जदाताओं की समिति का गठन फिलहाल टल गया है। आईएलऐंडएफएस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के वकील ने कहा, कर्जदाताओं की समिति का गठन फिलहान नहीं होगा मगर कंपनी का नियंत्रण समाधान पेशेवर के पास ही रहेगा।
आईएलऐंडएफएस ने 2019 में भुगतान में चूक के एक मामले में मैकलॉइड रसेल के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने की मांग की थी। भुगतान में चूक का मामला मैकलॉइड की दो कंपनियों- बैबकॉक बोर्सिग (150 करोड़ रुपये) और विलियमसन मैगर ऐंड कंपनी (99.5 करोड़ रुपये) से जुड़ा है।
NCLAT में खेतान का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने लेटर ऑफ कम्फर्ट और शॉर्टफॉल अंडरटेकिंग दिया था। वकील ने कहा कि इसे कॉरपोरेट गारंटी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मगन आईएलऐंडएफएस के वकील ने इस तर्क का यह कहकर विरोध किया कि लेटर ऑफ कम्फर्ट और शॉर्टफॉल गारंटी की तरह माने जा सकते हैं। इस बीच, खबर है कि खेतान आईएलऐंडएफएस के साथ मामला सुलझाने का भी प्रयास कर रहे हैं।