कंपनियां पौधों की रक्षा के लिए अब और एक साल तक ड्रोन से कुछ खास कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए मिली अंतरिम मंजूरी की अवधि बढ़ा दी है। मंजूरी की अवधि 18 अप्रैल, 2024 से एक साल के लिए बढ़ाई गई है। पौधों की रक्षा के लिए ड्रोन से रसायन के छिड़काव की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत बनी रहेंगी, जिसमें मानक परिचालन प्रक्रिया आदि शामिल है।
फसलों पर कीटनाशक छिड़कने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) कुछ समय पहले जारी की गई थी, जिसमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति, दूरी की सीमा, वजन के वर्गीकरण, भीड़ वाले इलाके संबंधी प्रतिबंध, ड्रोन के पंजीकरण, सुरक्षा बीमा, उड़ाने का प्रमाणपत्र, परिचालन योजना, विमान उड़ने के क्षेत्र, मौसम की स्थिति आदि जैसे वैधानिक प्रावधान शामिल हैं।
एसओपी में परिचालन के पहले, परिचालन के बाद और उस दौरान के नियम, आपातकालीन स्थिति की योजना आदि भी शामिल है।