राजस्व विभाग ने बेंगलूरु स्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इसका कारण यह है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गेम्सक्राफ्ट को जारी 21,000 करोड़ के नोटिस को रद्द कर दिया था।
यह नोटिस जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) के महानिदेशक ने सितंबर, 2022 को जारी किया था। इस नोटिस के मुताबिक गेम्सक्राफ्ट ने 2017 से 30 जून 2022 तक कथित रूप से 21,000 करोड़ रुपये के जीएसटी का भुगतान नहीं किया।
सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि कानूनी टीम ने उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया। विभाग को बेहद स्पष्ट है कि व्यापक रूप से जांच करने के बाद यह नोटिस जारी किया गया था।
विभाग उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेगा। राजस्व विभाग ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया था कि यह प्लेटफार्म लोगों को ऑनलाइन रम्मी खेलने, दांव और परिणाम पर दांव लगाने की अनुमति देता है। इसके अलावा बेंगलूरु की यह कंपनी अपने प्लेटफार्म पर खेली जानी वाली रम्मी से मुनाफा कमा रही है।