facebookmetapixel
20% रिटर्न दे सकता है ये Power Stock! मोतीलाल ओसवाल ने कहा– वैल्यूएशन है अच्छा, BUY का मौकाराम मंदिर निर्माण का काम हुआ पूरा, 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वज स्थापनाOnline seed booking: अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की सुधरेगी उपलब्धता, किसान ऑनलाइन बुक कर सकेंगे बीजबिहार के बाद अब 12 राज्यों में शुरू होगा एसआईआर, 51 करोड़ मतदाता होंगे शामिलडेट सिक्युरिटीज में रिटेल निवेशकों को मिल सकता है इंसेंटिव, सेबी का नया प्रस्तावIndian Oil Q2 Results: इंडियन ऑयल का मुनाफा कई गुना बढ़ा, Q2 में ₹13,288 करोड़ का नेट प्रॉफिटRAC टिकट क्या है? बिना डर करें रेल यात्रा, सीट की गारंटी तयQ2 नतीजों के बाद SBI Cards पर बंटी राय – कहीं ₹700 का खतरा, तो कहीं ₹1,100 तक की उम्मीदऑल टाइम हाई पर दिग्गज Tata Stock, ब्रोकरेज ने अपग्रेड की रेटिंग, कहा-खरीद लें; अभी 30% और चढ़ेगा51% उछला सोना, सिर्फ 6% बढ़े शेयर! ब्रोकरेज ने बताया अब कहां पैसा लगाने पर मिलेगा बेहतर रिटर्न

SpiceJet को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने मारन की ₹1,300 करोड़ की याचिका खारिज की

SpiceJet Legal Dispute: इससे पहले ये दावा एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल और फिर हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा खारिज किया जा चुका है।

Last Updated- May 26, 2025 | 12:24 PM IST
SpiceJet successfully settles $23.39 million dispute with Aircastle, Wilmington Trust SpiceJet ने एयरकैसल, विलमिंगटन ट्रस्ट के साथ 2.339 करोड़ डॉलर का विवाद सफलतापूर्वक सुलझाया

SpiceJet Legal Dispute: दिल्ली हाई कोर्ट ने कारोबारी कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्पाइसजेट से ₹1,300 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मांगा था। ये जानकारी खुद स्पाइसजेट ने सोमवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में दी। कोर्ट का यह फैसला 23 मई 2025 को आया।

इससे पहले ये दावा एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल और फिर हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा खारिज किया जा चुका है। अब यह तीसरी बार है जब केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन की अपील अदालत ने खारिज कर दी है। स्पाइसजेट ने कहा, “ये दावे तीन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजों की आर्बिट्रल बेंच द्वारा पूरी तरह से जांचे गए और खारिज किए गए थे। फिर इन ही दावों को एकल पीठ के सामने दोबारा रखा गया था, जहां से भी इन्हें खारिज कर दिया गया।”

SpiceJet Legal Dispute: कहानी की शुरुआत 2010 से

यह विवाद करीब 10 साल से ज्यादा पुराना है। साल 2010 में कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज़ ने स्पाइसजेट में बड़ी हिस्सेदारी ली थी और उनकी हिस्सेदारी 37.7% से बढ़कर 58.46% हो गई थी। लेकिन फरवरी 2015 में उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी फिर से कंपनी के मूल संस्थापक अजय सिंह को सौंप दी थी, जो एक पुनरुद्धार समझौते का हिस्सा था।

यह भी पढ़ें…India space economy: भारत में राज्य सरकारों में अंतरिक्ष नीति को लेकर होड़, निवेश पाने की नई रेस शुरू

SpiceJet Legal Dispute: क्यों हुआ विवाद

मारन और केएएल एयरवेज़ का कहना है कि उन्होंने वारंट और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ₹679 करोड़ चुकाए थे, लेकिन कंपनी ने ये शेयर्स कभी जारी ही नहीं किए। इसी को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा। पहले एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने मारन के पक्ष में फैसला दिया था और स्पाइसजेट को ₹579 करोड़ ब्याज सहित लौटाने को कहा था। लेकिन 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और मामला फिर से जांच के लिए वापस भेजा गया। इसके बाद मारन और केएएल एयरवेज़ ने ₹1,323 करोड़ का नया दावा किया, जिसे स्पाइसजेट ने बार-बार “बेबुनियाद” और “खारिज हो चुका” बताया।

नए फैसले के बाद सोमवार सुबह 11:05 बजे बीएसई पर स्पाइसजेट के शेयर 2.62% की बढ़त के साथ ₹44.98 पर पहुंच गए।

First Published - May 26, 2025 | 12:24 PM IST

संबंधित पोस्ट