facebookmetapixel
MCap: टॉप 8 कंपनियों का मार्केट कैप ₹2.05 ट्रिलियन बढ़ा; Airtel-RIL चमकेDelhi Weather Update: दिल्लीवासियों के लिए खतरनाक हवा, AQI अभी भी गंभीर स्तर परLadki Bahin Yojana: इस राज्य की महिलाओं के लिए अलर्ट! 18 नवंबर तक कराएं e-KYC, तभी मिलेंगे हर महीने ₹1500ट्रेडिंग नियम तोड़ने पर पूर्व फेड गवर्नर Adriana Kugler ने दिया इस्तीफाNPS में शामिल होने का नया नियम: अब कॉर्पोरेट पेंशन के विकल्प के लिए आपसी सहमति जरूरीएशिया-पैसिफिक में 19,560 नए विमानों की मांग, इसमें भारत-चीन की बड़ी भूमिका: एयरबसअमेरिकी टैरिफ के 50% होने के बाद भारतीय खिलौना निर्यातकों पर बढ़ा दबाव, नए ऑर्डरों की थमी रफ्तारसुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने किया साफ: आधार सिर्फ पहचान के लिए है, नागरिकता साबित करने के लिए नहींBihar चुनाव के बाद लालू परिवार में भूचाल, बेटी रोहिणी ने राजनीति और परिवार दोनों को कहा ‘अलविदा’1250% का तगड़ा डिविडेंड! अंडरवियर बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों पर लुटाया प्यार, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते

Credit Rating Agencies : सेबी ने ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में किया बदलाव

Last Updated- February 03, 2023 | 7:57 PM IST
SEBI

बाजार नियामक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में जारी अपने फ्रेमवर्क में शुक्रवार को संशोधन करते हुए उन्हें कंपनियों से महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं मिलने की स्थिति के लिए मार्च अंत तक एक विस्तृत नीति बनाने को कहा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में संशोधित फ्रेमवर्क जारी करते हुए कहा कि यह प्रावधान 31 मार्च, 2023 तक पूरा कर लिया जाए।

इसमें रेटिंग एजेंसियों को कहा गया है कि कंपनियों की तरफ से तिमाही वित्तीय विवरणों समेत महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं जमा किए जाने की स्थिति से निपटने के लिए वे विस्तृत नीति बनाएं।

इस नीति में महत्वपूर्ण सूचनाओं की अनुपलब्धता से जुड़े जोखिमों के आकलन का तरीका निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा लगातार तीन तिमाहियों तक कंपनी से सूचना न मिलने पर उसे ‘असहयोगी’ घोषित करने और उस रेटिंग को सात दिन के भीतर दर्ज करने की व्यवस्था करनी होगी।

इसके पहले सेबी ने जनवरी में परिचालन परिपत्र (Operational Circular) जारी किया था जिसे एक फरवरी से लागू होना था। लेकिन अब सेबी ने इसमें संशोधन कर दिया है।

सेबी ने नए फ्रेमवर्क में कहा है कि किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कारोबारी जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी को किसी एजेंसी की रेटिंग समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयर की क्रेडिट रेटिंग को वापस लिए जाते समय एजेंसी को उसे रेटिंग देकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करनी होगी। इस विज्ञप्ति में उसे रेटिंग को वापस लिए जाने की वजह बतानी होगी।

First Published - February 3, 2023 | 7:51 PM IST

संबंधित पोस्ट