एडटेक क्षेत्र की संकटग्रस्त कंपनी बैजूस ने निवेशकों के साथ अपने विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) में आवेदन दायर किया है। हालांकि निवेशकों ने इसका विरोध किया है।
बैजूस के वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि शेयरधारिता समझौते के अनुसार एनसीएलटी में जाने से पहले ऐसे मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।
सूत्रों ने कहा कि निवेशकों के वकीलों ने विभिन्न कानून और कानून की धाराओं का उल्लेख किया है, जो बताते हैं कि कथित उल्लंघनों और की जाने वाली मांग के मद्देनजर ऐसे मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है।
इस बीच एनसीएलटी अब 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। मध्यस्थता की यह याचिका दिलचस्प है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि मामला एनसीएलटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा।
27 फरवरी को बैजूस के निवेशकों ने उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए एक याचिका में कंपनी के 20 करोड़ डॉलर के राइट्स इश्यू को चुनौती दी थी।
एनसीएलटी ने 27 फरवरी को अपने आदेश में एडटेक फर्म को राइट्स इश्यू से प्राप्त धनराशि को एस्क्रो खाते में रखने का निर्देश दिया था।