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नहीं बढ़ी भुगतान तिथि

Last Updated- December 07, 2022 | 8:42 AM IST

उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों की ओर से गन्ना किसानों के बकाया राशि की भुगतान तिथि को बढ़ाने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।


इससे पहले 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चीनी मिल मालिकों से कहा था गन्ना किसानों को 2007-08 पेराई सत्र के बकाया राशि का भुगतान तीन हफ्तों के अंदर कर दें। खंडपीठ ने गन्ने के लिए भुगतान की दर 110 रुपये प्रति क्विंटल तय की। नकदी की कमी बताते हुए चीनी मिल मालिकों की ओर से बकाया भुगतान तिथि को और आगे बढ़ाने की याचिका दायर की गई थी।

First Published - June 30, 2008 | 11:33 PM IST

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