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उच्च न्यायालय ने आसाराम मामले की प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश दिया

PTI

- November,08 2013 7:53 PM IST

अदालत ने राजस्थान सरकार को एक महीने के भीतर नाबालिग लड़की को तीन लाख रूपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने इस मामले में सहआरोपी :छिंदवाड़ा स्थित गुरूकुल की वार्डन: संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी और :आसाराम के सेवादार: सवाराम हेठवारिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिये।

अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने जर्मन पर्यटक बलात्कार मामले की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया जिसकी सुनवाई अदालत के सामने उपस्थिति के 16 दिन में पूरी हो गई।

न्यायमूर्ति कंवलजीत सिंह अहलूवालिया ने निचली अदालत द्वारा आरोपपत्र पर संग्यान लेने और आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने तक आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को 16 नवंबर तक आरोप पत्र पर संग्यान लेने का भी निर्देश दिया।

पुलिस ने बुधवार को जिला एवं सत्र अदालत मंे आसाराम और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक के लिए बढा दी थी जब आरोपों पर दलीलें शुरू होगी।

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