न्यायमूर्ति एम एस शर्मा ने शनिवार को मुंडे, एमसीए और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के वकीलों की दलीले सुनकर अपना फैसला सोमवार तक के लिये सुरक्षित कर लिया था ।
अदालत ने आज मुंडे को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई 24 अक्तूबर तक टाल दी ।
मुंडे के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा , अदालत ने एमसीए को 23 अक्तूबर तक जवाब देने के लिये कहा है । अंतिम दलीलें 24 अक्तूबर से सुनी जायेंगी ।
मुंडे ने अदालत से अनुरोध किया था कि एमसीए अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए शरद पवार को इस पद के कर्तव्यों का निर्वाह करने से रोक दिया जाये ।
एमसीए के नियमों के तहत मुंबई का निवासी ही एमसीए का चुनाव लड़ सकता है ।