Stocks to Watch: Bajaj Finance से लेकर Nazara Tech तक, बुधवार को इन स्टॉक्स में दिख सकती है हलचलStock Market Today: गिफ्ट निफ्टी से नेगेटिव संकेत, एशियाई बाजारों से मिलाजुला रुख; आज फिर चढ़ेगा बाजार ?दीपिंदर गोयल का खुला न्योता, पुराने Zomato कर्मचारियों से बोले वापस आ जाइएNavratna कंपनी का बड़ा ऐलान! शेयरधारकों को 2.50 रुपये का डिविडेंड, जानिए रिकॉर्ड डेटAdani Ports Q3 Results: तीसरी तिमाही में मुनाफा 21.2% बढ़ा, अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भारी उछालएडवेंट इंटरनेशनल का बड़ा दांव: आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस में ₹2,750 करोड़ में खरीदी हिस्सेदारी‘दबाव में नहीं लिए फैसले’, CBIC प्रमुख ने सीमा शुल्क सुधारों पर दी सफाई, बताया क्यों घटे टैरिफनौकरी बाजार में अजीब संकट: भीड़ बढ़ी पर नहीं मिल रहे योग्य पेशेवर, 74% कंपनियां टैलेंट के लिए परेशानट्रेड डील पर बोले PM मोदी: राष्ट्रहित में लिया गया ‘बड़ा फैसला’, देश के हर वर्ग को मिलेगा फायदाममता बनर्जी का बड़ा ऐलान: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विपक्ष के प्रस्ताव का करेंगी समर्थन
अन्य समाचार विचाराधीन कैदी की मौत के लिए आठ जेल अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होगा मामला
'

विचाराधीन कैदी की मौत के लिए आठ जेल अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होगा मामला

PTI

- July,21 2012 7:06 PM IST

मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को वर्ष 1999 में एक विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में पूर्व जेल अधीक्षक सहित जिला जेल के आठ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश चंद अरिया ने कल पुलिस को यह निर्देश तब दिया जब पीडि़त के पुत्र ने आरोप लगाया कि उसके पिता चरण सिंह को जेल अधिकारियों ने जहर देकर मार दिया।

चरण सिंह के पुत्र ने कहा कि उसके पिता के मौत में आठ अधिकारी शामिल थे। इन आठ लोगों में जेल अधीक्षक आर एन त्रिपाठी, जेलर मुकेश कुमार, उप जेल अधीक्षक आर एन शर्मा, वार्डन अजित कुमार तिवारी, अशोक कुमार गुप्त, सतीश शर्मा और राकेश कुमार शामिल थे।

याचिका में कहा गया है कि पूर्व मेें एक मौत मामले की एक मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिये गए थे जिसमें यह बात सामने आयी थी कि अधिकारियों ने लापरवाही बरती और कैदी को समय पर चिकित्सा मुहैया नहीं करायी।

याचिका में कहा गया है कि पीडि़त की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शव में जहर पाया गया था। हालांकि अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

भाषा

संबंधित पोस्ट