संशोधन उस विधेयक की एक धारा के स्थान पर किया गया है जो पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण :संशोधन: विधेयक-2012 को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई।
यह संशोधन विधेयक 1985 के कानून के स्थान पर लाया गया है। संशोधन से उच्चतम न्यायालय के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की कैट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी।
भाषा
हक सुभाष दि101
08222336 दि
नननन