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जुर्माने पर कंपनियों के जवाब की जांच कर रहा ट्राई

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वर्तमान में दूरसंचार कंपनियों पर पहले उल्लंघन के लिए 1,00,000 रुपये और दूसरे या बाद के उल्लंघनों के लिए 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।  

Last Updated- February 13, 2026 | 10:56 PM IST
Telecom company

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) एंटी-स्पैम नियमों का पालन न करने और उसके बाद लगने वाले जुर्मान पर नियामक के नोटिस के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के जवाब पर फैसला करेगा। ट्राई के चेयरमैन एके लाहोटी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में एंटी-स्पैम नियमों के उल्लंघन के संबंध में दूरसंचार कंपनियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने संबंधी सवालों के जवाब में कहा, ‘सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उन्होंने जवाब दिया है, ये बहुत सारे जवाब हैं और उनकी समीक्षा चल रही है। उनके द्वारा दिए गए सभी स्पष्टीकरणों पर निष्कर्ष निकालने के बाद हम कार्रवाई के संबंध में निर्णय लेंगे।’

दूरसंचार कंपनियों पर ज्यादा आर्थिक दंड लगाने का मसला उठ रहा है, क्योंकि नियामक ज्यादा सजा देने की मांग कर रहा है। इसमें ट्राई अधिनियम में संशोधन शामिल है, जो ज्यादा जुर्माने की अनुमति और दूरसंचार कंपनियों को जुर्माने के नोटिस पर अपील करने से पहले जुर्माने का कुछ हिस्सा जमा करने का निर्देश देना शामिल है।

वर्तमान में दूरसंचार कंपनियों पर पहले उल्लंघन के लिए 1,00,000 रुपये और दूसरे या बाद के उल्लंघनों के लिए 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

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First Published - February 13, 2026 | 10:18 PM IST

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