facebookmetapixel
Advertisement
NHPC ने 15 साल के बॉन्ड से जुटाए ₹2,000 करोड़, 7.67% ब्याज दर पर मिला जोरदार रिस्पॉन्सआय सर्वेक्षण में लोगों की झिझक बड़ी चुनौती, विदेशी मॉडल्स से सीखने की तैयारी में भारत Aviva Life का बड़ा लक्ष्य: 5 साल में न्यू बिजनेस प्रीमियम ₹1,000 करोड़ पहुंचाने की तैयारीसुरक्षा और नॉन-पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियों से जीवन बीमा कंपनियों का VNB बढ़ा, LIC सबसे आगेसरकार ने बड़े MFIs को दी राहत, क्रेडिट गारंटी सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कीरिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी मिडकैप 100, अमेरिकी हमलों के बीच घरेलू निवेशकों के दम पर बनाया नया रिकॉर्डएंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने पर 3 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत कर सकता है भारततनाव बढ़ने की संभावना और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से टूटा रुपया, डॉलर के मुकाबले 95.66 के स्तर पर बंदचीन को टक्कर देने की तैयारी? महत्त्वपूर्ण खनिजों की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के लिए क्वाड देश जुटाएंगे $20 अरबआयात शुल्क में बढ़ोतरी व युद्ध संकट के बावजूद निवेश जारी रखेगी टाइटन, चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटी कंपनी

दिल्ली उच्च न्यायालय से ब्लैकस्टोन को राहत

Advertisement
Last Updated- January 31, 2023 | 6:30 AM IST
Delhi High Court

वैश्विक निजी इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन समूह को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। राजस्व विभाग को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्लैकस्टोन समूह की इकाई के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई को रद्द कर दिया है, जिसमें कर योग्य आमदनी पर कर भुगतान से बचने का आरोप है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस मसले की फिर से जांच करें कि क्या सवालों के घेरे में आया लेन-देन, पूंजी खाते का लेन-देन था। सिंगापुर की इकाई ब्लैकस्टोन कैपिटल पार्टनर वीआई एफडीआई ने कथित रूप से एक भारतीय कंपनी एजाइल इलेक्ट्रिक सब असेंबली प्राइवेट लिमिटेट में शेयर की खरीद की थी। इसे लकेर आरोप लगा कि कर योग्य आमदनी पर कर भुगतान से बचने की कवायद की गई है।

आयकर विभाग ने पिछले साल जुलाई में नोटिस जारी कर सिंगापुर की इकाई से मामले को खोलने को कहा था। इस नोटिस को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि आकलन अधिकारी को अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या याची द्वारा एजाइल के शेयरों में किया गया निवेश पूंजी खाते का लेन-देन था।

Advertisement
First Published - January 31, 2023 | 6:30 AM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement