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नकली हॉलमार्क गहनों के लिए छापे

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Last Updated- January 24, 2023 | 10:37 AM IST
BIS hallmark
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भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सोने के गहनों पर बीआईएस हॉलमार्क के दुरुपयोग की जांच के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में विशेष प्रवर्तन (जांच और जब्ती) अभियान चलाया है। मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर सहित राज्य के 6 शहरों में एक साथ छापे मारे गए।
मुंबई के जवेरी बाजार में सोने के गहनों पर फर्जी हालमार्किंग में लगे 2 प्रतिष्ठानों पर छापे पड़े और बीआईएस के अधिकारियों ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का करीब 2.75 किलो सोने के गहने जब्त किए गए हैं। मानक तय करने वाले नियामक निकाय ने उन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो सोने के गहनों पर फर्जी हालमार्क लगाकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे।

अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि ऐसा पाया गया कि इनमें से कुछ फर्मों ने बगैर पर्याप्त परीक्षण और बीआईएस द्वारा तय गुणवत्ता की जांच के बिना ही हालमार्क का इस्तेमाल किया था।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के 2020 के आदेश के मुताबिक जून 2021 से सोने के सभी आभूषणों और सामान पर बीआईएस हालमार्क अनिवार्य कर दिया गया है।

बीआईएस हालमार्किंग का इस समय तीन हिस्सा है। इसमें बीआईएस लोगो, कैरेट और बारीकी में शुद्धता, 6 डिजिट के शब्दों व अंकों वाला ‘हालमार्किंग विशेष पहचान (एचयूआईडी)’ संख्या, जो हर सामान पर अलग अलग होगा, शामिल है। गहने सिर्फ वही ज्वैलर्स बेच सकते हैं, जो बीआईएस में पंजीकृत हैं और उनके गहने बीआईएस द्वारा चिह्नित परख और हालमार्किंग केंद्र (एएचसी) हालमार्क हैं।
बीआईएस अधिनियम 2016 के मुताबिक बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क के दुरुपयोग, जिसमें हालमार्क शामिल है, पर 2 साल तक की सजा या न्यूनतम 2 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। जुर्माने को गहने के मूल्य के 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

 

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First Published - January 24, 2023 | 10:37 AM IST

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