न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब देने के वास्ते और वक्त देने के लिए इस मामले पर अस्थायी रोक लगायी। पीठ ने सभी पक्षों से नौ दिसंबर तक अपनी बात खत्म कर लेने को कहा और इस मामले में आगे किसी स्थगन से इनकार किया।
राज्य सरकार ने 26 जून को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक और गैर जैविक पैकेट में चिप्स, बिस्कुट और नूडल्स समेत 25 खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
भाषा