2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में अहम आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा को दिल्ली की एक अदालत ने आज दो दिन के लिए अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र जाने की इजाजत दे दी ।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने राजा को आज शाम से रविवार की रात तक उनके गृह नगर जाने की अनुमति इस आधार पर दी क्योंकि सीबीआई ने इसका विरोध नहीं किया और सह मामला कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी नहीं है ।
अदालत ने राजा को 15 मई को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई थी जिनमें बिना पूर्व अनुमति के अपने गृह राज्य जाने पर पाबंदी शामिल थी ।
अदालत ने कहा, सीबीआई अभियोजन ने प्रार्थना पर कोई आपत्ती नहीं की । मामला कल के लिए सूचीबद्ध नहीं है , इसलिए प्रार्थना स्वीकार की जाती है ।
उन्होंने कहा, आरोपी ए राजा को आज शाम से रविवार की रात तक तमिलनाडु जाने की इजाजत उन शर्तों के साथ दी जाती है जो उनपर छह जून 2012 के आदेश में लगाए गए थे ।
भाषा