facebookmetapixel
IndiGo Q3FY26 Results: फ्लाइट कैंसिलेशन का दिखा असर,मुनाफा 78% घटकर ₹549.1 करोड़ पर आयाGroww MF ने लॉन्च किया Nifty PSE ETF, ₹500 से सरकारी कंपनियों में निवेश का शानदार मौका!क्या बजट 2026 घटाएगा आपका म्युचुअल फंड टैक्स? AMFI ने सरकार के सामने रखीं 5 बड़ी मांगेंसिर्फ 64 रुपये का है ये SmallCap Stock, ब्रोकरेज ने कहा – ₹81 तक जा सकता है भाव; खरीद लेंRadico Khaitan Q3 Results: प्रीमियम ब्रांड्स की मांग से कमाई को मिली रफ्तार, मुनाफा 62% उछला; शेयर 5% चढ़ारूसी तेल फिर खरीदेगी मुकेश अंबानी की रिलायंस, फरवरी-मार्च में फिर आएंगी खेपें: रिपोर्ट्सSwiggy, Jio Financial समेत इन 5 शेयरों में बना Death Cross, चेक करें चार्टBudget 2026 से पहले Tata के इन 3 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज बुलिश, 30% अपसाइड तक के दिए टारगेट27 जनवरी को देशभर में बैंक हड़ताल! 8 लाख बैंक कर्मी क्यों ठप रखेंगे कामकाज?PhonePe IPO: वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट बेचेंगे ₹10,000 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी

कागज के थैले के लिए विक्रेता ने वसूले 7 रुपये, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 3,000 रुपये का जुर्माना

आयोग ने कहा कि खुदरा विक्रेता प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के बाद पेपर कैरी बैग के लिए इस आधार पर शुल्क ले रहे थे कि पेपर बैग प्लास्टिक बैग की तुलना में महंगे होते हैं

Last Updated- December 17, 2023 | 8:41 AM IST
NCLT OKs ICICI Securities delisting
Representative Image

दिल्ली में एक उपभोक्ता आयोग ने फैशन ब्रांड लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को ग्राहक से बिना पूर्व सूचना के पेपर कैरी बैग के लिए सात रुपये शुल्क वसूलने पर 3,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया है।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (पूर्वी दिल्ली) खुदरा विक्रेता द्वारा एक पेपर कैरी बैग के बदले में सात रुपये वसूलने पर सेवाओं में कमी का दावा करने वाली एक शिकायत के संबंध में सुनवाई कर रहा था।

आयोग के अध्यक्ष एस.एस. मल्होत्रा और सदस्य रश्मि बंसल एवं रवि कुमार ने कहा कि खुदरा विक्रेता प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के बाद पेपर कैरी बैग के लिए इस आधार पर शुल्क ले रहे थे कि पेपर बैग प्लास्टिक बैग की तुलना में महंगे होते हैं।

आयोग ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘आयोग के समक्ष विचारनीय प्रश्न प्लास्टिक बैग या पेपर बैग के उपयोग का नहीं है बल्कि यह बिना पूर्व नोटिस/सूचना दिए खरीद के लिए चुने गए सामान के बदले भुगतान करते समय कैरी बैग प्रदान करने को लेकर ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त लागत लगाई जा सकती है या नहीं इस बारे में है।’’

आदेश में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने तस्वीरें दाखिल करके अपना मामला स्थापित किया है, जिसमें दिखाया गया है कि उपभोक्ताओं को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी कि उन्हें अपना कैरी बैग खुद लाना होगा और पेपर बैग का शुल्क लिया जाएगा।

आयोग ने कहा, ‘‘ग्राहक को खरीदारी करने से पहले यह जानने का अधिकार है कि कैरी बैग की अतिरिक्त लागत ली जाएगी और कैरी बैग की मुख्य विशिष्टताओं और कीमत को जानने का भी अधिकार है।’’

First Published - December 17, 2023 | 8:41 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट