facebookmetapixel
भारत ने अमेरिका के बयान को किया खारिज, कहा: PM मोदी ने ट्रंप से 2025 में आठ बार फोन पर बातचीत कीकेंद्र सरकार ग्रोक चैटबॉट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर कर रही विचार, IT मंत्रालय कर रहा समीक्षाQ3 में मुनाफा कम मगर आय वृद्धि को दम: कॉरपोरेट इंडिया की मिली-जुली तस्वीरED छापे के खिलाफ ममता बनर्जी ने निकाली 10KM लंबी रैली, भाजपा और अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोपउत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल की मंडियों में आलू की कीमतें तेजी से गिरीं, किसानों को नहीं मिल रही लागतटैरिफ तनाव से बाजार धड़ाम: सेंसेक्स-निफ्टी में तीन महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावटESOP प्रस्तावों पर Groww कर रही विरोध का सामना, गवर्नेंस पर उठे सवालमौसम, मजदूर व लागत की मार: दार्जिलिंग चाय पर गहराया संकट, 2025 में पैदावार और घटने के स्पष्ट संकेतबैंकों में पड़ी लावारिस जमा राशि पर सरकार सख्त, 14 जनवरी से दावे निपटान की रफ्तार का होगा आकलनUnion Budget 2026 से बड़ी उम्मीद, खपत बढ़ाने और MSMEs को रफ्तार देने पर हो जोर: निर्मल के. मिंडा

मप्र: बकाया भुगतान पर सहमति

Last Updated- December 09, 2022 | 6:45 PM IST

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने बकाया राशि पर तुरंत भुगतान नहीं किए जाने के सरकारी फैसले को स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। यह राशि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद दिए जाने थे।


कर्मचारियों की बकाया राशि जनवरी 2006 से लेकर 31 अगस्त 2008 तक बाकी है। राज्य सरकार के सामने अपने कर्मचारियों की बकाया राशि के भुगतान के लिए 8000 करोड़ रुपये धनराशि की व्यवस्था करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण कैलासिया ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हम लोगों ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा आर्थिक मंदी के बीच उनकी सरकार बकाया राशि का नकद भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।’

कैलासिया ने बताया, ‘इस महीने के 9 तारीख को हम लोगों ने सभी कर्मचारी संघों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में हम लोग उन कर्मचारी संघों को बताएंगे कि कर्मचारियों के हित के लिए हम लोगों को बकाया राशि की नकद भुगतान की मांग को छोड़ देना चाहिए और इसके बदले उस बकाया राशि को कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा हो जाना चाहिए।’

उन्होंने बताया कि इस बकाया राशि की निकासी पांच वर्षों के लिए वर्जित होना चाहिए। लेकिन जो सेवानिवृत हो जाएंगे वे अपने बकाया राशि निकालने के  लिए हकदार होंगे।

कैलासिया ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इस वक्त राज्य बहुत कठिन वित्तीय परिस्थितियों  से गुजर रहा है।

First Published - January 7, 2009 | 8:45 PM IST

संबंधित पोस्ट