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15 नवंबर से बदलेंगे टोल टैक्स के नियम, बिना FASTag देना होगा ज्यादा पैसा

FasTag New Rules: बिना FASTag वाले वाहनों को कैश में भुगतान करने पर दोगुना टोल, जबकि UPI से भुगतान करने पर सवा गुना शुल्क देना होगा।

Last Updated- October 05, 2025 | 2:50 PM IST
FASTag rule
Representative Image

FASTag New Rules: सड़क यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक, 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में नए नियम लागू हो जाएंगे।

अगर आपकी गाड़ी में FASTag नहीं लगा है और आप कैश में टोल टैक्स चुकाते हैं, तो अब आपको दोगुना शुल्क देना पड़ेगा। वहीं, अगर कोई वाहन चालक UPI से भुगतान करता है, तो उसे सवा गुना टोल टैक्स देना होगा।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की पहल

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार चाहती है कि टोल प्लाजा पर कैश लेन-देन खत्म हो, ताकि वसूली की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बने। इसी के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है।

यह भी पढ़ें: Aadhaar Update: UIDAI का बड़ा फैसला! बच्चों के आधार अपडेट पर अब कोई फीस नहीं

यात्रियों को होगा फायदा

मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव केवल अतिरिक्त शुल्क वसूलने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इसका मकसद टोल सिस्टम को और आधुनिक बनाना है। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें कम होंगी और यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।

नई व्यवस्था के बाद उम्मीद है कि ज्यादातर लोग कैश की जगह FASTag या डिजिटल पेमेंट को अपनाएंगे, जिससे टोल टैक्स वसूली आसान और पारदर्शी हो जाएगी।

First Published - October 5, 2025 | 2:50 PM IST

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