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ITR Filing की है चल रही तैयारी? अगर एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है Form 16, तो ऐसे करें डिजिटली चेक

ITR Filing 2025: अगर आपके एम्प्लॉयर ने अभी तक आपको Form 16 नहीं दिया है तो आप खुद से भी इसे डिजिटली आसानी से चेक कर सकते हैं।

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अमित कुमार   
Last Updated- June 10, 2025 | 5:38 PM IST

ITR Filing 2025: अभी देश में ITR फाइल करने का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच नौकरीपेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आपका एम्प्लॉयर या तो आपको अब तक Form 16 दे चुका होगा या फिर जल्द दे देगा, जिसकी मदद से आप असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही आप डिजिटल Form 16 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसे कैसे डाउनलोड करें और ITR फाइल करने में कैसे इसका उपयोग करें।

Form 16 क्या है और यह क्यों जरूरी है?

Form 16 इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 203 के तहत जारी किया जाने वाला एक सर्टिफिकेट है। इसमें आपकी सैलरी और उस पर काटे गए टैक्स (TDS) की पूरी जानकारी होती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के नियमों के अनुसार, एम्प्लॉयर के लिए हर साल 15 जून तक अपने कर्मचारियों को यह फॉर्म देना अनिवार्य है।

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Form 16 दो हिस्सों में बंटा होता है:

पार्ट A: इसमें एम्प्लॉयर और कर्मचारी की जानकारी, नौकरी का समय और TDS की पूरी डिटेल्स होती हैं।

पार्ट B: इसमें सैलरी का ब्रेकअप, छूट, चैप्टर VI-A के तहत कटौती और कुल टैक्सेबल इनकम का ब्योरा होता है।

डिजिटल Form 16 कैसे डाउनलोड करें

CBDT के मुताबिक, नौकरीपेशा लोग Form 16 दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं:

  • एम्प्लॉयर से: कंपनियां आमतौर पर Form 16 को ईमेल या इंटरनल पोर्टल के जरिए अपने कर्मचारियों से शेयर करती हैं।

  • TRACES पोर्टल से: https://www.tdscpc.gov.in पर जाएं। अपने PAN डिटेल्स के साथ लॉगिन करें (अगर देखने का एक्सेस हो)। “View Form 26AS” ऑप्शन पर जाएं, जहां आप टैक्स डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हालांकि, यहां पूरा Form 16 डाउनलोड नहीं हो सकता, लेकिन एम्प्लॉयर द्वारा काटे गए TDS की जानकारी को क्रॉस-चेक किया जा सकता है।

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डिजिटल Form 16 का उपयोग कैसे करें?

Form 16 मिलने के बाद:

  • Form 16 की डिटेल्स को Form 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के साथ मिलाएं ताकि कोई गलती न हो।

  • पार्ट B में दी गई सैलरी और कटौती की जानकारी को ITR फॉर्म में भरें।

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आप डेटा मैन्युअली डाल सकते हैं या प्री-फिल्ड डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं (Form 16 के साथ क्रॉस-चेक करें)।

  • CBDT की सलाह है कि TDS की राशि और PAN डिटेल्स को सबमिट करने से पहले अच्छे से जांच लें ताकि नोटिस या प्रोसेसिंग में देरी से बचा जा सके।

First Published : June 10, 2025 | 5:38 PM IST