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PM-Kisan योजना की 21वीं किस्त से कई किसान होंगे वंचित: जानें किन किसानों के खाते में नहीं गिरेंगे ₹2,000

प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त से कई किसान वंचित रह सकते हैं, इसलिए किसान जल्द-जल्द कुछ जरूरी काम करा लें

Last Updated- September 05, 2025 | 3:54 PM IST
Indian Farmers
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

PM-Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। यह रकम तीन बराबर किस्तों में दी जाती है, यानी हर चार महीने पर 2,000 रुपये खाते में आते हैं। अभी सरकार 21वीं किस्त जारी करने जा रही है, लेकिन सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। कई किसानों की किस्त अटक सकती है। वजह साफ है कि किसी ने e-KYC पूरी नहीं की, किसी ने रजिस्ट्रेशन के समय गलत जानकारी दी, तो कुछ ऐसे हैं जो योजना के दायरे में आते ही नहीं।

खासकर इनकम टैक्स देने वाले किसान, सरकारी कर्मचारी, ज्यादा पेंशन लेने वाले और बड़े जमींदार इस योजना से बाहर हैं। सरकार साफ कर चुकी है कि पात्रता और डॉक्यूमेंट पूरे होने पर ही रकम खाते में जाएगी। ऐसे में किसानों को जरूरी कागज अपडेट कर लेने चाहिए, ताकि उनका 2,000 रुपये का हक न छूटे। आइए जानते हैं, कौन से किसान इस बार 2,000 रुपये नहीं पाएंगे।

1. जिन किसानों ने e-KYC नहीं कराई

e-KYC इस योजना के लिए अनिवार्य है। अगर किसान ने e-KYC पूरी नहीं की, तो उनकी किस्त रुक सकती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी CSC केंद्र पर की जा सकती है। बिना e-KYC के राशि खाते में नहीं आएगी। किसानों को आधार कार्ड और बैंक खाते को लिंक करना भी जरूरी है।

Also Read: PM KISAN: पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बढ़ सकती है किस्त, सरकार बना रही ये प्लान

2. गलत जानकारी देने वाले किसान

कुछ किसानों ने रजिस्ट्रेशन के समय गलत जानकारी दी हो सकती है। जैसे कि गलत आधार नंबर, गलत बैंक डिटेल या जमीन के डॉक्यूमेंट। ऐसे में उनकी किस्त अटक सकती है। सरकार ने ऐसे मामलों की जांच शुरू की है। अगर कोई किसान गलत तरीके से लाभ ले रहा है, तो उसे पैसा भी वापस करना पड़ सकता है।

3. अमीर किसान और सरकारी कर्मचारी

योजना के नियमों के अनुसार, कुछ लोग इस लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। इनमें इनकम टैक्स देने वाले किसान शामिल हैं। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी (10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले) और बड़े जमींदार इस योजना से बाहर हैं। संस्थागत जमीन धारक भी इस लाभ को नहीं ले सकते।

इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसान अपने डॉक्यूमेंट और जानकारी को समय पर अपडेट करें। इससे उनकी किस्त बिना रुकावट के खाते में आ सकती है।

First Published - September 5, 2025 | 3:54 PM IST

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