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ITR Forms: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी हुआ आईटीआर फॉर्म, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

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आमतौर पर CBDT नए वित्त वर्ष में आईटीआर फॉर्म जारी करता आया है। हालांकि इस बार CBDT ने पहले ही आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है।

Last Updated- February 15, 2023 | 4:09 PM IST
Fake invoices: I-T dept reopening hundreds of old assessment cases

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Forms) जारी कर दिया है। 10 फरवरी 2023 को आईटीआर फॉर्म को नोटिफाई किया गया। आईटीआर फॉर्म-7 को 14 फरवरी 2023 को नोटिफाई किया गया।

आईटीआर फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। आमतौर पर CBDT नए वित्त वर्ष में आईटीआर फॉर्म जारी करता आया है। हालांकि इस बार CBDT ने पहले ही आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है।

इस बार भी नहीं आया कॉमन आईटीआर फॉर्म

टैक्सपेयर्स को कॉमन आईटीआर फॉर्म के लिए अभी और इंतजार करना होगा। 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबके लिए एक कॉमन आईटीआर फॉर्म लाने की बात कही थी। इसलिए इस बार CBDT द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश किए जाने की उम्मीद थी।

ITR फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं?

टैक्सपेयर्स की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म हैं। आयकर विभाग ने फॉर्म नंबर 1 से लेकर फॉर्म नंबर 5 तक जारी कर दिया है। इन फॉर्म के जरिए टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर (2023-24) का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

किनके लिए ITR फॉर्म नंबर 1

यह आईटीआर फॉर्म उनके लिए है, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। अगर सैलरी के अलावा किसी घरेलू संपत्ति से आमदनी है तो फॉर्म नंबर 1 की जरूरत होगी। साथ ही, ब्याज और लाभांश से आय वाले व्यक्ति, कृषि से 5000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले व्यक्ति भी इस फॉर्म से रिटर्न को दाखिल कर सकते हैं।

ITR फॉर्म नंबर 2

म्युचुअल फंड, स्टॉक या अचल संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ होता है या अगर एक से अधिक घर की संपत्ति है, तो ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर-2 दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

ITR फॉर्म नंबर 3

आईटीआर फॉर्म नंबर-3 व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है। इसके अलावा जिन लोगों को व्यवसाय से लाभ आय है, उन्हें यह फॉर्म भरना होगा।

ITR फॉर्म नंबर 4

यह फॉर्म एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) (LLP के अलावा) संस्थाओं पर लागू होता है, जो व्यवसाय और पेशे से 50 लाख रुपये तक कमाते हैं। गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों या किसी कंपनी के निदेशकों में निवेश करने वाले व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होता है।

ITR फॉर्म नंबर 5

आईटीआर फॉर्म नंबर-5 व्यक्तियों, HUFs, कंपनियों या ITR-7 दाखिल करने वालों के अलावा अन्य टैक्सपेयर्स के लिए है। ITR-5 का उपयोग आमतौर पर LLPs, सहकारी समितियों आदि द्वारा किया जाता है।

ITR फॉर्म नंबर 6

धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों को आईटीआर-6 फॉर्म में भरना होता है।

ITR फॉर्म नंबर 7

ITR-7 तब दाखिल किया जाता है जब कंपनियां सहित व्यक्ति धारा 139(4A) या धारा 139 (4B) या धारा 139 (4C) या धारा 139 4(D) के अंतर्गत आते हैं।

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First Published - February 15, 2023 | 3:29 PM IST

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