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ITR Filing: आईटीआर में घोषित आय में तालमेल नहीं होने पर FM सीतारमण ने कही ये बात

FM निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बताया की आईटीआर भरने वालों ने अपनी इनकम छिपाई है या कम बताई है, जिसके कारण करीब एक लाख लोगों को नोटिस भेजा गया है।

Last Updated- July 25, 2023 | 10:25 AM IST
Nirmala Sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग (Income Tax Department) के पास उपलब्ध सूचना और घोषित आय में तालमेल नहीं होने पर सोमवार को बयान दिए। उन्होंने सोमवार को बताया की आईटीआर भरने वालों ने अपनी इनकम छिपाई है या कम बताई है, जिसके कारण करीब एक लाख लोगों को नोटिस भेजा गया है।

इन लोगों को भेजा गया नोटिस?

164वें आयकर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मुझे आश्वस्त किया है कि मार्च, 2024 तक सभी एक लाख नोटिस का निपटान कर लिया जाएगा। ये नोटिस 50 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को विभाग के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जारी किए गए हैं।’’

कर नोटिस के बारे में उन्होंने कहा कि ये नोटिस आय की गलत जानकारी देने और रिटर्न दाखिल न करने के छह साल पुराने मामलों में दिए गए थे।

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आयकर कानून के तहत विभाग छह साल तक के कर विवरणों का दोबारा आंकलन कर सकता है। इस पर सीतारमण ने कहा, ‘‘अब छह साल के बाद किसी भी व्यक्ति के कर आकलन को दोबारा नहीं खोला जाएगा। चौथे, पांचवें और छठे साल में भी दोबारा आकलन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।’’

वित्त अधिनियम 2021 (Finance Act 2021) ने पुनर्मूल्यांकन प्रावधानों में बदलाव किया। इसने मूल्यांकन को फिर से खोलने की समय सीमा को 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया। हालांकि, यदि कम से कम 50 लाख रुपये की कर चोरी का सबूत है, तो संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से 10 साल के अंदर ही नोटिस जारी किया जा सकता है।
बता दें कि अभी यह पता नहीं लगाया जा सका कि वित्त मंत्री द्वारा उल्लिखित नोटिस पुनर्मूल्यांकन की नई या पुरानी व्यवस्था के तहत थे या नहीं।

कर दरें  नहीं बढ़ने के बाद भी राजस्व में हो रही है बढ़ोतरी

वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भेजे गए 55,000 नोटिस की समीक्षा का काम मई, 2023 में पूरा कर लिया था। उन्होंने कहा कि अब लोग सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इस बारे में सरकार का रुख साफ है।

आईटी विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में बात करते हुए, सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कर दरें नहीं बढ़ी हैं, फिर भी पिछले तीन-चार वर्षों में राजस्व लगातार बढ़ रहा है।

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राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने उसी कार्यक्रम के दौरान कहा, “महामारी वर्ष को छोड़कर, पिछले छह वर्षों में कर उछाल एक से अधिक रहा है… एक दिन में रिकॉर्ड 7.2 मिलियन आयकर रिटर्न प्राप्त हुए… रिटर्न और रिफंड जारी करने के प्रोसेस में तेजी आई है औ इसके प्रोसेस को घटाकर 16 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि करदाताओं की सेवा के और अधिक स्वचालन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

कब है आईटीआर भरने की आखिरी तारीख ?

आईटीआर (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई तेजी से करीब आ रही है। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 80 लाख को रिफंड भी दिए जा चुके हैं।

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First Published - July 25, 2023 | 10:25 AM IST

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