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Income Tax Calculator: अगर आप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को चुनते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से 12 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को शामिल करने के बाद मिलेगी।
12 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर कैसा लगेगा टैक्स?
हालांकि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उस अतिरिक्त इनकम पर पूरी तरह से टैक्स लगेगा। यानी 12 लाख रुपये की सीमा पार करने के बाद आपकी पूरी इनकम पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।
यह समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स स्लैब हर एक रुपये पर लागू होता है। इसलिए अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये से एक रुपये भी ज्यादा हुई, तो पूरी इनकम पर स्लैब दर के अनुसार टैक्स लगेगा।
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स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS का योगदान
नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS में नियोक्ता द्वारा किया गया 14% योगदान टैक्सेबल इनकम से घटाया जाता है। ये छूट मिलने के बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये या उससे कम है, तो टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर इनकम इससे ज्यादा है, तो टैक्स स्लैब के मुताबिक पूरी इनकम पर टैक्स देना होगा।
आइए, समझते हैं कि ऐसी स्थिति में टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा और किन स्लैब दरों के अनुसार आपका टैक्स बनेगा।
12 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को हर रुपये पर टैक्स देना होगा, जानिए नई टैक्स व्यवस्था में कैसे होती है इनकम टैक्स की गणना
अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये से ज्यादा है, तो यह जरूरी है कि आप हर एक रुपये पर इनकम टैक्स चुकाएं। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब्स हर स्तर की इनकम पर अलग-अलग दर से लागू होते हैं और आखिरी रुपये तक टैक्स की गणना इन्हीं दरों के मुताबिक होती है।
इनकम (रु में) | टैक्स दर (%) |
0 – 4,00,000 | 0% |
4,00,001 – 8,00,000 | 5% |
8,00,001 – 12,00,000 | 10% |
12,00,001 – 16,00,000 | 15% |
16,00,001 – 20,00,000 | 20% |
20,00,001 – 24,00,000 | 25% |
24,00,001 से ऊपर | 30% |
12.75 लाख रुपये सैलरी पर FY 2025-26 में मिलेगी पूरी टैक्स छूट, जानिए कितना होगा फायदा
अगर आपकी सालाना सैलरी 12.75 लाख रुपये है, तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित नई टैक्स व्यवस्था के तहत आपको बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार ने टैक्स स्लैब्स में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिससे इस इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
विवरण | गणना |
सैलरी इनकम | ₹12,75,000 |
स्टैंडर्ड डिडक्शन | ₹75,000 |
नेट टैक्सेबल इनकम | ₹12,00,000 |
नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की नेट इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले की तुलना में यह एक बड़ा बदलाव है, जिससे मध्यम आय वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
कैसे मिलेगी टैक्स रिबेट?
नई टैक्स व्यवस्था में सरकार ने सेक्शन 87A के तहत ₹60,000 तक की टैक्स रिबेट देने का प्रस्ताव रखा है।
इसका मतलब – अगर आपकी टैक्स देनदारी ₹60,000 या उससे कम है, तो आपको पूरा टैक्स माफ हो जाएगा।
12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री
आसान भाषा में समझें
अगर आपकी इनकम ₹12.75 लाख तक है और आप न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स रिबेट का फायदा लेकर आप पूरी इनकम को टैक्स फ्री बना सकते हैं। यह राहत खासतौर पर मिडल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए बेहद फायदेमंद है।
बजट 2025 में टैक्स कटौती के प्रस्ताव से आम नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलने जा रही है। नई टैक्स स्लैब के लागू होने पर सैलरी के अनुसार टैक्स में बचत होगी। नीचे दिए गए आंकड़े बताते हैं कि किस आय वर्ग को कितनी राहत मिलेगी।
₹50 लाख सैलरी वालों को फायदा
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₹1 करोड़ सैलरी वालों को फायदा