Representative Image
ITR Filing 2025: अगर आपकी आमदनी आयकर विभाग द्वारा तय बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना जरूरी है। विभाग ने बिना लेट फीस ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी है।
ITR दाखिल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी अगर आप पहली बार टैक्स भर रहे हैं, तो आपको इस पोर्टल पर अकाउंट बनाना होगा। चाहे आप नौकरीपेशा हों या बिजनेस करते हों, रजिस्ट्रेशन के बिना आप ITR फाइल नहीं कर सकते।
कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैध पैन (Permanent Account Number) है, वह ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से अकाउंट बना सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप ऑनलाइन टैक्स से जुड़ी कई सेवाओं का फायदा ले सकते हैं। इससे आपका ITR भरना आसान होगा और आपको बार-बार किसी दफ्तर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
यह भी पढ़ें: ITR फाइल करने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, नहीं तो फंस सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में
रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजें चाहिए:
यह भी पढ़ें: गलत ITR फॉर्म भर दिया? घबराने की जरूरत नहीं! एक्सपर्ट से समझें कैसे कर सकते हैं सुधार
स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टलपर जाएं और Register पर क्लिक करें।
स्टेप 2: अपना PAN नंबर डालें और Validate करें। अगर PAN पहले से रजिस्टर्ड है या गलत है तो मैसेज आ जाएगा।
स्टेप 3: अब अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग (अगर लागू हो) और Residential Status जैसी जरूरी जानकारी भरें और Continue पर क्लिक करें।
स्टेप 4: इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस डालें। फिर Continue पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपके मोबाइल और ईमेल पर अलग-अलग OTP आएंगे। दोनों OTP डालकर Continue करें।
स्टेप 6: जानकारी चेक करें। अगर सब सही है तो Confirm कर दें।
स्टेप 7: अब पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड दो बार डालें और एक छोटा-सा personal message लिखें। फिर Register पर क्लिक करें।
स्टेप 8: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद Proceed to Login पर क्लिक करें और लॉगिन करके ITR भरना शुरू करें।