कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) में कई बड़े बदलाव किए हैं। ये फैसले केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में लिए गए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की। इसके साथ ही, EPF खाताधारकों के लिए 8.25% वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश भी की गई है। इन बदलावों से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
अब कम समय नौकरी करने वालों को भी मिलेगा बीमा लाभ
पहले अगर कोई कर्मचारी एक साल की नौकरी पूरी करने से पहले ही गुजर जाता था, तो उसके परिवार को कोई बीमा लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। अब यदि किसी कर्मचारी की एक साल से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो भी उसके परिवार को 50,000 रुपये का बीमा मिलेगा। यह बदलाव उन हजारों परिवारों को राहत देगा, जिनके सदस्य कम समय तक काम करने के बाद असमय गुजर जाते थे। हर साल इस फैसले से 5,000 से ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा।
काम छोड़ने के बाद भी मिलेगा बीमा का फायदा
पहले, यदि कोई कर्मचारी कुछ समय तक PF में योगदान नहीं करता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसे सेवा से बाहर मान लिया जाता था और परिवार को EDLI का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसकी आखिरी PF जमा करने के छह महीने के अंदर हो जाती है और उसका नाम अभी भी कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उसके परिवार को बीमा का लाभ मिलेगा। इस बदलाव से हर साल 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों के परिवारों को मदद मिलेगी।
नौकरी बदलने पर भी नहीं कटेगा बीमा
पहले, यदि कोई कर्मचारी एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करता था और बीच में एक-दो दिन का भी गैप आ जाता था, तो उसकी सेवा को अलग-अलग माना जाता था और EDLI का लाभ नहीं मिलता था। अब इस नियम को सरल बना दिया गया है। अगर दो नौकरियों के बीच दो महीने तक का अंतर भी हो, तो कर्मचारी की सेवा लगातार मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को ₹2.5 लाख से ₹7 लाख तक का बीमा लाभ मिलेगा, भले ही उन्होंने तुरंत दूसरी नौकरी न पकड़ी हो। इस बदलाव से हर साल 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों के परिवारों को फायदा होगा।
पेंशन और PF भुगतान में भी बदलाव
सरकार ने सिर्फ बीमा ही नहीं, बल्कि पेंशन और PF से जुड़े नियमों में भी सुधार किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EPFO ने 72% पेंशन बढ़ाने के आवेदन निपटा दिए हैं। इसके अलावा, जनवरी 2025 से सभी पेंशन SBI की नई दिल्ली शाखा से केंद्रीकृत तरीके से भेजी जाएगी। इससे 69.35 लाख पेंशनभोगियों को समय पर पेंशन मिलेगी और देरी की समस्या कम होगी।
PF जमा करने में देरी पर अब कम लगेगा जुर्माना
पहले, यदि किसी कंपनी ने कर्मचारियों का PF समय पर जमा नहीं किया, तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता था। अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब PF जमा करने में देरी पर सिर्फ 1% प्रति माह जुर्माना लगेगा, जिससे कंपनियों को राहत मिलेगी और कानूनी झंझट कम होंगे।