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EPF New Update: अब घर खरीदने के लिए 3 साल में निकाल सकेंगे PF का 90% पैसा

EPF योजना 1952 के तहत संशोधित नियम (पैरा 68-BD) के मुताबिक, अब EPFO मेंबर अपने अकाउंट से 90% तक पैसा निकाल सकते हैं।

Last Updated- July 17, 2025 | 2:50 PM IST
EPF New Rules
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EPF New Update: अगर आप एक सैलरीड कर्मचारी हैं और अपना घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं नए नियम के बारे में…

घर खरीदने के लिए अब 3 साल में मिल सकेगा PF से पैसा

EPF योजना 1952 के तहत संशोधित नियम (पैरा 68-BD) के मुताबिक, अब EPFO मेंबर अपने अकाउंट से 90% तक पैसा निकाल सकते हैं। यह पैसा मकान की बुकिंग, निर्माण या EMI के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यह सुविधा सिर्फ 3 साल बाद ही मिल जाएगी, जबकि पहले यह सुविधा 5 साल बाद ही मिलती थी।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुविधा सदस्य को जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगी।

यह भी पढ़ें: EPF Withdrawal Rules: नौकरी में रहते और बेरोजगार होने पर कितनी राशि निकाली जा सकती है, जानिए पूरा नियम

इमरजेंसी में ₹1 लाख तक तत्काल निकासी की सुविधा

जून 2025 से EPFO ने UPI और ATM के जरिये ₹1 लाख तक की तत्काल निकासी की सुविधा शुरू की है, जो इमरजेंसी में बेहद काम आएगी।

फास्ट ट्रैक क्लेम सेटलमेंट

EPFO ने ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है, जिससे दावे जल्दी निपटाए जा सकें।  इसके साथ ही, सत्यापन के नियमों को भी 27 से घटाकर 18 कर दिया गया है। अब 95% मामलों में PF क्लेम 3 से 4 दिन में निपटा दिए जा रहे हैं।

अन्य जरूरतों के लिए भी आसान हुआ पैसा निकालना

शादी, इलाज और शिक्षा जैसे जरूरी मामलों में भी EPF से पैसा निकालने के नियम अब आसान कर दिए गए हैं।

अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा

सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए Employee-Linked Incentive Scheme को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत अगर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी EPFO से जुड़ते हैं, तो सरकार उन्हें इंसेंटिव देगी। यह योजना लेबर ब्यूरो के माध्यम से चलाई जाएगी।

जून 2025 में बड़े बदलाव

ईपीएफओ ने भविष्य निधि (PF) निकासी की प्रक्रिया को और सरल व तेज़ बनाने के लिए जून 2025 से कई अहम बदलावों की घोषणा की है। अब सदस्य आपात स्थिति में ₹1 लाख तक की राशि तुरंत यूपीआई या एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। इसके अलावा, ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे बड़ी रकम के दावे बिना देरी के निपट सकें। दावे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पहचान और सत्यापन से जुड़ी शर्तों की संख्या भी घटाकर 27 से 18 कर दी गई है, जिससे अब लगभग 95 फीसदी दावे 3 से 4 दिनों के भीतर निपटाए जा रहे हैं। साथ ही, पढ़ाई, शादी और इलाज जैसी जरूरी जरूरतों के लिए निकासी की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को ज़रूरत के समय तुंरत वित्तीय सहायता मिल सके।

First Published - July 17, 2025 | 2:50 PM IST

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