बाजार नियामक सेबी ने ज्ञान देने वालों और वित्तीय फिनफ्यूएंसर्स के बीच अंतर साफ करने के लिए सीमाएं तय की हैं। उसने लाइव ट्रेडिंग डेटा साझा करने पर स्पष्टीकरण भी दिया है। अपंजीकृत इकाइयों के साथ जुड़ने पर पाबंदी के साथ-साथ बाजार नियामक ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान देने वाले किसी शेयर के नाम या उसके कोड के बारे में चर्चा करते समय पिछले 3 महीने के बाजार भावों के आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
नियामक ने दोहराया है कि कोई अपंजीकृत इकाई अगर बाजार पर किसी तरह की सलाह या सिफारिश देती है, तो उस पर पाबंदी है। साथ ही नियामक की इजाजत के बिना किसी तरह के रिटर्न या प्रदर्शन का दावा करने पर भी रोक है। यह स्पष्टीकरण बुधवार को जारी किया गया। इसमें विस्तार से ऐसे हालात बताए गए हैं जब कोई व्यक्ति, जो ज्ञान देता हो, नियामकीय घेरे में आ सकता है।
हालांकि शिक्षकों के साथ जुड़ाव पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नियमन वाली इकाइयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेशकों को शिक्षित करने वाला किसी तरह की प्रतिबंधात्मक गतिविधियों से नहीं जुड़ा हो।
पिछले एक साल में सेबी ने 36 से ज्यादा इकाइयों और व्यक्तियों को चेतावनी पत्र जारी किए हैं जो अंपजीकृत निवेश सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। इनमें टेलीग्राम या अन्य सोशल मीडिया चैनलों के जरिये शेयरों की सिफारिश करने वाले व्यक्ति और सलाह के तौर पर शुल्क वसूलने वाले शामिल हैं जबकि वे सलाहकार के तौर पर पंजीकृत नहीं हैं।