बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को डब्बा ट्रेडिंग के खिलाफ निवेशकों को चेताया, जो अवैध और गैर-विनियमित ऑफ मार्केट ट्रेडिंग गतिविधि है। बाजार नियामक की यह सलाह 13 जुलाई को एक हिंदी अखबार में एक डब्बा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा दिए गए पूरे पृष्ठ के विज्ञापन के बाद आई है, जिसमें बिना दस्तावेज के पंजीकरण और बहुत अधिक मार्जिन का आश्वासन दिया गया था।
सेबी ने कहा कि साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर उक्त संस्था और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। सेबी ने कहा, निवेशकों को सतर्क रहने और अवैध कारोबार की सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी संस्था से लेन-देन न करने की सलाह दी जाती है। पिछले हफ्ते नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस संबंध में निवेशकों को चेतावनी भरा नोटिस जारी किया था।
बाजार नियामक ने कहा कि यह मामला भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के संज्ञान में लाया गया है ताकि वह विज्ञापन मानकों के उल्लंघन का आकलन करते हुए उचित उपचारात्मक कदम सुनिश्चित कर सके।
सेबी ने कहा कि डब्बा ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंजों और नियामकीय निगरानी के दायरे से बाहर है, जिससे निवेशकों के लिए काफी जोखिम पैदा होता है और यह कई मानदंडों का उल्लंघन भी है।
नियामक ने कहा, यह दोहराया जाता है कि डब्बा ट्रेडिंग अवैध है और सेबी नियामक प्रवर्तन, जागरूकता और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के जरिये निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।