भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को सूचना पाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिये इसमें कुछ फेरबदल किया।
इसके तहत समय सीमा संबंधी सूचना अब मर्चेंट बैंकर्स, बैंकर्स टू इश्यूज, डिवेंचर ट्रस्टीजट, रजिस्टर्स टू इश्यूज और शेयर ट्रांसफर द्वारा भरे जाएगें।अब इन सूचनाओं को इलेक्ट्रोनिक रुप में फाइल करने की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि पहले इसे हार्ड कॉपी के रुप में फाइल किया जाता था।