भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अंतरिम आदेश जारी कर 15 कंपनियों को पूंजी बाजार से कोष जुटाने से प्रतिबंधित कर दिया है और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (जी) के शेयर में भेदिया कारोबार में शामिल होने के लिए 23.8 करोड़ रुपये के लाभ को जब्त करने का आदेश दिया है। नियामक की निगरानी व्यवस्था ने मीडिया फर्म के शेयर में 18 अगस्त, 2020 को बाजार कारोबार समय के बाद घोषित वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम को लेकर संदिग्ध कारोबारी पैटर्न का पता लगाया है।
जी ने मुनाफे में भारी वृद्घि की घोषणा की थी, जिसकी वजह से उसके शेयर की कीमत 19 अगस्त 2020 को 13.1 प्रतिशत तक चढ़ गई थी।नियामक ने पाया कि कंपनियों से संबंधित एक वर्ग ने इस शेयर के कैश और डेरिवेटिव सेगमेंटों में लॉन्ग पोजीशन लिए थे, और भारी मुनाफा मिलने पर इन्हें बेच दिया था। इन कारोबारी इकाइयों ने नियामकीय जांच से बचने के प्रयास में अपने पारिवारिक सदस्यों के ट्रेडिंग खातों का इस्तेमाल किया था।